खनन, ओवरलोडिग में सात लोगों पर 2.08 लाख का जुर्माना
-डीएम ने की कार्रवाई 30 दिन में जमा करना होगा जुर्माना -समय से जमा न कराने पर राजस्व बकाया की भांति वसूली की चेतावनी
हरदोई : खनन और ओवरलोडिग पर विराम लगाए जाने के लिए चल रहे अभियान में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने दो ट्रक मालिकों सहित सात लोगों पर 2.08 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पकड़े गए वाहनों के स्वामियों को 30 दिन के अंदर जुर्माना जमा किए जाने के आदेश दिए हैं। चेताया है कि 30 दिन के अंदर जुर्माना न जमा किए जाने पर राजस्व बकाया की भांति वसूली के लिए रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।
बालू और मिट्टी के खनन और मौरंग की ओवरलोडिग रोकने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया है। दूसरे जिलों से आनी वाली मौरंग-गिट्टी में ओवरलोडिग के मामले पकड़ में आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि खनन और ओवरलोडिग में पकड़े गए वाहनों के आकलन के बाद उन पर जुर्माना की कार्रवाई की गई है। ओवरलोड ट्रक पर रायबरेली के गेगासौ लालगंज निवासी कुशलेंद्र मिश्रा पर 59056 रुपये, मौरंग ओवरलोड ट्रक के मामले में कोतवाली शहर के मुहल्ला सरायंथोक पूर्वी निवासी अब्दुल जुनैद खां पर 42496, बालू खनन में मंझिला थाना क्षेत्र के शिवनगरी निवासी ट्रैक्टर-ट्राली मालिक विपिन पाल पर 25990 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बताया कि मंझिला थाना क्षेत्र में बालू खनन में पकड़े गए ट्रैक्टर-ट्राली मालिक लखीमपुर खीरी के पिसावां क्षेत्र के गड़रियापुरवा निवासी हामिद और पिहानी थाना क्षेत्र के इटारा निवासी शाहिद पर 54554 रुपये और बिलग्राम में बालू खनन में पकड़े गए ट्रैक्टर-ट्राली में लखनऊ के ब्रह्मनगर समर विहार कालोनी निवासी अरविद कुमार तिवारी पर 26650 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि खनन आदि के अवैध कारोबार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा।