हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर गंभीर नहीं वाहन स्वामी
जागरण संवाददाता हापुड़ जिले के करीब 1.40 लाख वाहनों (अप्रैल 2019 से पहले के) में से मा˜
जागरण संवाददाता, हापुड़ :
जिले के करीब 1.40 लाख वाहनों (अप्रैल 2019 से पहले के) में से मात्र 4200 वाहनों में ही अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) और रंगीन स्टीकर लग सके हैं, जबकि नए आदेशों के बाद अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 15 अप्रैल तक का ही समय वाहन स्वामियों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए दिया गया है। इसके बाद वाहन संबंधी कोई भी कार्य उपसंभागीय कार्यालय (एआरटीओ कार्यालय) में नहीं हो सकेगा। यहां तक कि विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
वर्तमान में जनपद में करीब 1.65 लाख वाहन पंजीकृत हैं। अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रंगीन स्टीकर लगकर पहले से ही आ रहा है। जबकि, इससे पहले के ही करीब 1.40 लाख वाहन पंजीकृत हैं। परिवहन विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या इन वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाने को लेकर आ रही है, क्योंकि तमाम जागरूकता अभियानों और 30 नवंबर 2020 अंतिम तिथि घोषित करने के बाद भी वाहनों में यह नंबर प्लेट नहीं लग पा रही है, जबकि विभाग ने जुर्माने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। ऐसे में अब यदि इन वाहन स्वामियों ने नंबर प्लेट और रंगीन स्टीकर नहीं लगवाए तो फिर जुर्माने की कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी। हल्के में ले रहे हैं वाहन स्वामी -
वाहन स्वामियों ने शासन के इस आदेश को हल्के में लिया है। करीब एक साल नौ माह बीतने के बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगवाई गईं। यह हाल तब है जबकि, परिवहन विभाग ने आनलाइन बुकिग की व्यवस्था कर रखी है। एक फिक्स चार्ज भी लगा दिया गया है। ऐसे कर सकते हैं आवेदन -
नंबर प्लेट को बुक कराने के लिए बुक माई एचएसआरपी और एसआइएम डाट एन पर जाकर वाहन स्वामी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। सभी प्रकार के वाहनों के अनुसार नंबर प्लेट का फिक्स चार्ज तय कर दिया गया है। तीसरा रजिस्ट्रेशन चिह्न भी है अनिवार्य -
वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ-साथ तीसरा रजिस्ट्रेशन चिह्न लगवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन संबंधी वारदातों को रोकने में यह मदद करेगा। इन कार्यों पर लग सकती है रोक -
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगने पर वाहन संबंधी फिटनेस प्रमाण-पत्र, आरसी की द्वितीय प्रति, नाम स्थानांतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, परमिट की द्वितीय प्रति, नया परमिट, विशेष परमिट, बीमा संबंधी और नेशनल परमिट आदि कार्य पर रोक लग सकती है। क्या कहते हैं अधिकारी -
दिल्ली-एनसीआर में अब 15 अप्रैल हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अंतिम तिथि निश्चित की गई है। इसके बाद प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। - राजेश कुमार श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रशासन