नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता हापुड़ किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर जिल
जागरण संवाददाता, हापुड़
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय ने आरोपित को दोषी करार दिया है। दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक करूणा नागर ने बताया कि 18 जून 2018 को गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें पीड़ित ने बताया था कि तीन अक्टूबर को उसकी 17 जून 2018 को ब्रजघाट के निकट रहने वाला राजीव उसकी 15 वर्षीय पुत्री को जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर ले गया था। बाद में आरोपित ने पीड़ित की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय कमलेश कुमार ने सुनवाई शुरू की थी। मंगलवार को मुकदमें की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। न्यायाधीश ने राजीव को दोषी करार दिया है। दोषी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।