चेक बांउस के मामले में शतंरज के खिलाड़ी को एक साल की सजा
जागरण संवाददाता हापुड़ उधार ली रकम को चुकाने के लिए दिया चेक बाउंस होने के मामले में
जागरण संवाददाता, हापुड़
उधार ली रकम को चुकाने के लिए दिया चेक बाउंस होने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह ने सुनाया है। वादी के अधिवक्ता बलराम तोमर व अजय तोमर ने बताया कि अपना घर कालोनी निवासी गौरव चौधरी की दिल्ली निवासी तरूण माथुर से जान पहचान थी। तरूण माथुर इंटरनेशनल शतरंज का खिलाड़ी है। वर्ष 2016 में तरूण माथुर ने गौरव चौधरी से 28 लाख रुपये उधार मांगे थे, जिसके चलते गौरव चौधरी ने उसे बैंक आरटीजीएस के माध्यम से 9.25 लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा 18.75 हजार रुपये नकद दिए थे। तगादा करने पर आरोपित ने पीड़ित दो लाख वापस लौटा दिए। बाकी 26 लाख की ऐवज में आरोपित ने पीड़ित को तीन बैंक चेक दिए थे। खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के चलते बैंक में चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में वाद दायर किया था। दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह ने आरोपित तरूण माथुर को धारा 138 एन आइ एक्ट के तहत दोषी मानते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 35 लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में से 34 लाख रुपये बतौर प्रतिपूर्ति राशि के रूप में वादी को दिए जाएंगे। शेष धनराशि एक लाख रुपये राज्य सरकार के पक्ष में जमा होंगे। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।