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बदलेंगे सियासी समीकरण, नए सिरे से होगा आरक्षण

जागरण संवाददाता हापुड़ पंचायत चुनाव के आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने से पंचायत चु

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Mar 2021 08:39 PM (IST)Updated: Tue, 16 Mar 2021 08:39 PM (IST)
बदलेंगे सियासी समीकरण, नए सिरे से होगा आरक्षण
बदलेंगे सियासी समीकरण, नए सिरे से होगा आरक्षण

जागरण संवाददाता, हापुड़

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पंचायत चुनाव के आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने से पंचायत चुनाव की तस्वीर बदलती दिख रही है। चुनावी मैदान में दूर हुए उम्मीदवार दोबारा मैदान में उतरने के लिए ताल टोकते दिख रहे हैं। वहीं लाखों खर्च करने वालों की नींद गायब हो रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 27 मार्च तक 2015 के आधार पर आक्षण प्रणाली लागू कर पंचायत चुनाव कराए जाएं। अगर जानकारी की माने तो इस फार्मूले से जिले में प्रस्तावित आरक्षण के मुकाबले बड़ी संख्या में सीटें बदल सकती हैं। इसी के साथ आपत्ति दर्ज करने वालों के चेहरे खिल गए हैं। विभागीय अफसर शासन से आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं।

पंचायत चुनाव के आरक्षण के अंतिम प्रकाशन से पहले लगी रोक पर अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया था। पूरी आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त कर वर्ष 2015 के आधार पर चुनाव कराने के लिए सरकार से कहा गया है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश सरकार को समय भी दिया गया है। लेकिन अदालत के फैसले के बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर जरूर बदलती दिख रही है। कई के बदले समीकरण

पिछले दिनों हुए प्रस्तावित आरक्षण से जिले के कई दिग्गजों के गणित बिगड़ गए हैं। कई के अरमान पर पानी फिर गया था। ऐसे कई दावेदारों ने आरक्षण को लेकर आपत्ति लगाई थी। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद फिर से कई दिग्गजों में जोश आ गया है और वह फिर से लोगों के बीच में संपर्क करने में जुट गए हैं। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की नए आरक्षण पर टिकी निगाहें

राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी प्रत्याशियों के चयन को धीमा कर दिया है। अब सभी नए आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसके अनुसार ही प्रत्याशी घोषित किया जाए। आपत्तियों के परिणाम भी रद

जनपद में दो मार्च को आरक्षण सूची जारी की गई थी, जिसमें आपत्तियां आर्इं थीं। अब नए आरक्षण सूची के आधार पर आपत्तियां दोबारा से प्राप्त की जाएंगी। उनके निस्तारण की रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाएगी। जिले में इन पदों पर होना है चुनाव

ग्राम पंचायत सदस्य-3633

ग्राम प्रधान-273

क्षेत्र पंचायत सदस्य-471

ब्लाक प्रमुख-4

जिला पंचायत सदस्य-19 क्या कहते हैं डीपीआरओ

उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शासन का आदेश नहीं मिला है। जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा।

-यावर अब्बास, जिला पंचायत राज अधिकारी


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