जिले में 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू
जिले में 31 दिसंबर तक जिलाधिकारी अदिती ¨सह ने धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
जासं, हापुड़ : जिलाधिकारी अदिती ¨सह ने जनपद में 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दी है। उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर को ईद-ए-मिलादुल नबी, 23 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण ¨सह की जयंती, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस-डे एवं 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम मनाए जाने के लिए धारा-144 लागू कर दी है। पूरे जनपद में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ने भी धारा-144 का उल्लंघन किया तो भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।