नाबालिग चचेरी बहनों से दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता हापुड़ दो नाबालिग चचेरी बहनों से दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए
जागरण संवाददाता, हापुड़
दो नाबालिग चचेरी बहनों से दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 57 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता करूणा नागर व वादी के अधिवक्ता संजय कंसल ने बताया कि पिलखुवा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 14 फरवरी 2016 को थाने में तहरीर दी थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि आठ जनवरी 2016 की सुबह करीब आठ बजे नाबालिग पुत्री अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ घर से स्कूल जा रही थी। घास मंडी चौराहे के पास पहुंचने पर कार सवार अशोक नगर शेरवाली गली पिलखुवा निवासी आबिद व फरदीन ने दोनों को रास्ते में रोक लिया।
स्कूल छोड़ने की बात कहकर आरोपितों ने दोनों चचेरी बहनों को कार में बैठा लिया। आरोपित दोनों को लेकर जंगल में पहुंचे, जहां आरोपितों ने दोनों के साथ दुष्कर्म किया था। शोर मचाने पर आरोपित दोनों को स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह घर पहुंचकर दोनों ने स्वजन को आपबीती सुनाई। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों को जेल भिजवाया था। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की गवाही और दलीलों को सुना। उन्होंने आरोपित आबिद व फरदीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 57 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।