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हिस्ट्रीशीटर सहित दो को सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनश्याम पाठक ने जानलेवा हमले के एक मामले में

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Jan 2018 07:38 PM (IST)Updated: Sat, 20 Jan 2018 07:38 PM (IST)
हिस्ट्रीशीटर सहित दो को सात साल की कैद
हिस्ट्रीशीटर सहित दो को सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, हापुड़

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनश्याम पाठक ने जानलेवा हमले के एक मामले में पिलखुवा कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर सहित दो को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों ही दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भाग ¨सह भाटी ने बताया कि पिलखुवा के मोहल्ला मढैय्या जाटान निवासी धर्मवीर ¨सह ने 10 अगस्त 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने पुत्र विकास और साले सुमित के साथ अपने घर के बाहर बने चौराहा पर बातचीत कर रहा था। तभी मोहल्ला मढैय्या जाटान के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर कपिल, गौरव और बबलू बाइक पर सवार होकर वहां से तेज रफ्तार से निकले। इस पर बच्चों को चोट लगने की बात कहते हुए आरोपियों से विकास ने मंदी गति से बाइक चलाने को कहा था। इसी बात पर बाइक सवारों और विकास के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि तीनों ने असलहा निकालकर विकास पर गोली चला दी।

गोली विकास के पेट में जाकर लगी। लोगों को आता देखकर आरोपी मौके पर बाइक छोड़कर हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। गंभीर हालत में विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनश्याम पाठक ने हिस्ट्रीशीटर कपिल और बबलू को दोषी पाया। दोनों को सात-सात सला का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि गौरव को बरी कर दिया गया है।


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