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हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता हापुड़ जुलाई 2017 में नगर के मोहल्ला तगासराय निवासी दंपती व उनके पुत्र प

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Jan 2021 07:39 PM (IST)Updated: Wed, 27 Jan 2021 07:39 PM (IST)
हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, हापुड़

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जुलाई 2017 में नगर के मोहल्ला तगासराय निवासी दंपती व उनके पुत्र पर धारदार हथियार से वार कर जानलेवा हमला करने के मामले में लिप्त आरोपित को न्यायाधीष ने दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कमलेश कुमार ने दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रूहेला ने बताया कि तीन जुलाई वर्ष 2017 में मोहल्ला तगासराय निवासी ऋषभ कुमार ने थाना देहात में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि तीन जुलाई वर्ष 2017 को उसकी नानी जगवती देवी घर से पशुओं के लिए चारा लेने जा रही थी। इस दौरान पड़ोस निवासी हरिओम ने नानी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था। नानी को बचाने पर आरोपित ने नाना द्वारिका प्रसाद व मामा अमरदीप पर भी जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में दंपती व उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए। बुधवार को इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कमलेश कुमार ने आरोपित हरिओम को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि दंपती व उसके पुत्र को देनी होगी।


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