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गलत सूचना देने वाले पर होगी महामारी एक्ट की कार्रवाई

जासं हमीरपुर कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की तमाम कोशिशों के बीच प्रशासन ने अब क

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 05:39 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 05:39 PM (IST)
गलत सूचना देने वाले पर होगी महामारी एक्ट की कार्रवाई
गलत सूचना देने वाले पर होगी महामारी एक्ट की कार्रवाई

जासं, हमीरपुर : कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की तमाम कोशिशों के बीच प्रशासन ने अब कोरोना उपचाराधीन होने के बाद कांटेक्ट ट्रेसिग में सहयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को गलत पता नोट कराने या सही लोकेशन न देने पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त जनपद में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। कोरोना की जांच कराने वाले लोग कई वजहों से अपना पता और मोबाइल नंबर गलत दर्ज करवा देते हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऐसे लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिग में व्यवधान उत्पन्न होता और उपचाराधीनों के संपर्क में आने वाले लोगों के बीच घूमते-फिरते रहते हैं। जिससे संक्रमण बढ़ जाता है। प्रशासन ने कांटैक्ट ट्रेसिग में सहयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव ऐसे मरीज जिनकी कांटेक्ट ट्रेसिग नहीं हो सकी है। उन्हें अपने स्तर से कलेक्ट्रेट में स्थापित कोविड कमाण्ड सेंटर के नंबरों 05280-224543, 05282-224542, 05280-222330, 05282-225491, 05282-221196 पर अपने वर्तमान पते की सूचना देनी होगी। ताकि उनके संपर्क में आने वालों की कांटेक्ट ट्रेसिग की जा सके। ऐसा नहीं करने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ऊपर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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