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कुकर्म के आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास

जासं हमीरपुर मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव में साढ़े तीन वर्ष पूर्व एक 12 वर्षीय बालक के सा

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 06:58 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 06:58 PM (IST)
कुकर्म के आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास
कुकर्म के आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास

जासं, हमीरपुर : मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव में साढ़े तीन वर्ष पूर्व एक 12 वर्षीय बालक के साथ हुए कुकर्म के मामले में अदालत ने आरोपित को दस वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह धनराशि पीड़ित को दिलाए जाने के आदेश दिए है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि 23 अगस्त 2018 को मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 12 वर्षीय बालक गांव के ही बालेंद्र पुत्र महेंद्र के खेत में काम करने गया था। तभी शाम 5:30 बजे बालेंद्र ने बालक को अपने नलकूप के अंदर बुलाया। जिसके बाद उसे निर्वस्त्र कर उसके साथ कुकर्म किया। वह चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज किसी ने नही सुनी। घटना को अंजाम दे बालेंद्र मौके से भाग निकला। पीड़ित ने घटना की जानकारी स्वजन को दी। जिस पर पीड़ित के चाचा ने घटना के दूसरे दिन मुस्करा थाने में बालेंद्र के खिलाफ कुकर्म व चार पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन ने बालेंद्र को पीड़ित के साथ कुकर्म का दोषी मान दस वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। वहीं जुर्माने की धनराशि पीड़ित को दिलाने के आदेश दिए है।


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