जिला कारागार से 60 दिन के पैरोल में छोड़े छह बंदी
जागरण संवाददाता हमीरपुर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंदियों को 60 दिन की पैरोल में छ
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंदियों को 60 दिन की पैरोल में छोड़ने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे। जिसके क्रम में जिला ेकारागार से पहली खेप में कुल छह बंदियों को 60 दिन की पैरोल में रिहा किया गया है। इन सभी बंदियों को पुलिस सुरक्षा के बीच घरों में भेजा गया है। 60 दिन के बाद इन्हें जिला कारागार में आना होगा।
जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम व जेलर रामरतन यादव ने संयुक्त रूप से जानकारी में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिला कारागार से छह बंदियों को कोरोना संक्रमण के चलते 60 दिनों के लिए पैरोल में रिहा किया गया है। इन सभी बंदियों को पुलिस सुरक्षा के बीच उनके घरों में भिजवाया गया है। जो 60 दिन के बाद जेल में हाजिर होगें। जेल अधीक्षक के द्वारा जारी की गई सूची के आधार पर जनपद महोबा के खन्ना थानाक्षेत्र के पचपहरा गांव निवासी शिवनारायण पुत्र रजवा, इसी गांव के निवासी बाबूलाल पुत्र रजवा, पचपहरा गांव निवासी लल्लू पुत्र पचुवा, पचपहरा गांव निवासी प्रागीलाल पुत्र कल्लू, पचपहरा गांव निवासी रजवा पुत्र मैकू, थानाक्षेत्र चरखारी के बगरौंन गांव निवासी कृपाल सिंह यादव पुत्र रूपसिंह को कोरोना संक्रमण के चलते 60 दिनों के लिए पैरोल में रिहा किया गया है। जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम, जेलर रामरतन यादव व डिप्टी जेलर अविनाश कुमार के द्वारा सभी बंदियों को पुलिस अभिरक्षा के बीच रिहा किया गया है।