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सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति

अनलॉक-1 में सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमतिअनलॉक-1 में सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 07:20 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 07:20 PM (IST)
सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति
सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : अनलॉक-1 में लोगों को खासी छूट दी गई है। इसमें लोगों को सुबह शाम की सैर व व्यायाम को पार्क खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं, सैलून व ब्यूटी पार्लर भी खोले जाएंगे। लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में नियमानुसार आवागमन रहेगा। जबकि रात नौ से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ वाहन व लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित रखा गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की दुकानों के संचालन को दिन नियत किए गए है। वहीं, किराना, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, मोबाइल, मिठाई, ब्रेकरी, किसानों से संबंधित दुकानें व ऑटो गैराज रिपेयरिग कार्य से संबंधित दुकानें समयानुसार प्रतिदिन शारीरिक दूरी के साथ खोली जाएंगी।

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शासन ने अनलॉक-1 को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व एसपी श्लोक कुमार ने अफसरों के साथ बैठक की। विचार विमर्श के बाद डीएम ने जनपद वासियों को दी जाने वाली छूट निर्धारित की। इसमें भीड़ न लगने व शारीरिक दूरी का पालन पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने बाजार में रोजमर्रा उपयोग के सामान की दुकानों को प्रतिदिन खोले जाने की छूट दी। वहीं प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं।

सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रखने की बात कही। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, इनके संचालन को आगे निर्देश जारी किए जाने की बात कही। इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों को सीट क्षमता के अनुसार सवारियां लेकर आवागमन की छूट दी गई है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी खुलने पर प्रतिबंध जारी रखा गया। बुजुर्गों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं के साथ एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रखा गया है। विवाह कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

डीएम ने कहा, विवाह समारोह के आयोजन को वर व वधु पक्ष के अधिकतम 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति लेनी होगी। विवाह के आयोजन के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। ऐसे होगा दुकानों का संचालन

जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रकार की दुकानें खोले जाने को दिन निर्धारित किए है। इसमें सोमवार, बुधवार व शनिवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स, बर्तन, ज्वैलर्स, हार्डवेयर, सीमेंट, सरिया, कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंटस, टेलरिग, बैग, अटैची, सेनेटरी, घड़ी, चश्मे की दुकानें, फोटो कॉपी, कोरियर सेवा, इनर्वटर, बैट्री की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को कास्मेटिक, जूता-चप्पल, आटोमोबाइल, ऑटो पार्टस, फर्नीचर, पान-मसाला, साइकिल की दुकानें, प्रिटिग प्रेस, फ्लैक्स प्रिटिग, बानमूझ, डिस्पोजल व गैस चूल्हा की दुकानें खोली जाएंगी। गुरुवार को पूरे जनपद की दुकानों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। नगरीय क्षेत्र में दुकानें सुबह नौ से शाम आठ बजे तक खुलेंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें व साप्ताहिक मंडी समयानुसार खुलेंगी।


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