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सामूहिक हत्याकांड के एक अभियुक्त की पैरोल मंजूर

जागरण संवाददाता हमीरपुर 24 साल पूर्व मुख्यालय में हुए सामूहिक हत्याकांड के एक अभियुक्त क

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 11:11 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 11:11 PM (IST)
सामूहिक हत्याकांड के एक अभियुक्त की पैरोल मंजूर
सामूहिक हत्याकांड के एक अभियुक्त की पैरोल मंजूर

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : 24 साल पूर्व मुख्यालय में हुए सामूहिक हत्याकांड के एक अभियुक्त की पैरोल सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई है। उसकी उम्र और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छह हफ्ते की पैरोल स्वीकृत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित पक्ष से जमा कराए गए 10 लाख रुपये के बांड की जांच रिपोर्ट सदर कोतवाली पुलिस से मांगी है। इसके पूर्व मामले में मुख्य अभियुक्त पूर्व विधायक अशोक चंदेल की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।

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26 जनवरी 1997 को मुख्यालय के रमेड़ी मोहल्ला निवासी राजीव शुक्ला के भाई राकेश व भतीजे गुड्डा समेत पांच लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। राजीव शुक्ला ने पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल, श्याम सिंह, साहब सिंह, झंडू सिंह, चालक रुक्कू, सरकारी गनर, रघुवीर सिंह, डब्बू सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, भान सिंह और नसीम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सरकारी गनर को छोड़ शेष के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। एक आरोपित की मौत हो गई, जबकि अन्य 10 आरोपितों को हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 13 मई 2019 से सभी अलग-अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। रघुवीर सिंह के स्वास्थ्य को देखते हुए तीन महीने पहले जमानत मिल चुकी है। वहीं पूर्व विधायक द्वारा डाली गई अंतरिम जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नसीम की उम्र और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छह हफ्ते की पैरोल मंजूर की है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के बांड जमा कराए हैं।


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