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सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार, रेस्टोरेंट व माल

जागरण संवाददाता हमीरपुर शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना के चलते

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 07:38 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 07:38 PM (IST)
सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार, रेस्टोरेंट व माल
सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार, रेस्टोरेंट व माल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना के चलते घोषित बंदी का संशोधित आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलने वाले बाजार व दुकानें अब रात नौ बजे तक खुलेंगी। वहीं 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, होटलों व माल खोलने की भी अनुमति कोरोना नियमों का पालन करते हुए दी गई। इसके अलावा सिनेमा हाल, स्टेडियम, जिम व स्वीमिग पूल अभी बंद रहेंगे। जबकि शनिवार व रविवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी।

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कोरोना के चलते बंदी को लेकर पूर्व के आदेशों में जिलाधिकारी ने संशोधन कर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार अब बाजार, दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे के बजाया रात नौ बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, माल व होटल संचालित करने की भी अनुमति दी गई है। आदेशानुसार रेस्टोरेंट, होटल, माल व ईटिग प्वाइंट के गेट में पल्स आक्सीमीटर के साथ सैनिटाइजर उपलब्ध करा कोविड डेस्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही यहां अल्टानेट कुर्सियों में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बीच की कुर्सियों में क्रास डू नाट सिट अंकित कराया जाएगा। वहीं सरकारी विभागों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कर उपस्थिति रहेगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकाने भी संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु न रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्मारक, पार्क आदि भी खोले जाएंगे। वहीं सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुले स्थानों पर संचालित होंगी। जबकि सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिग पूल व जिम अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे। दोपहिया वाहनों में सीट क्षमता के अनुसार, तीन पहिया आटो रिक्शा में चालक समेत दो लोगों व ई-रिक्शा में चालक समेत तीन लोग आवागमन कर सकेंगे। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा गया है। इसका प्रयोग न करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।


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