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अनलॉक-2 में सुबह नौ बजे से रात आठ तक खुलेंगा बाजार

क-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानेंक-2 में सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेगी दुकानें

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 10:28 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 06:03 AM (IST)
अनलॉक-2 में सुबह नौ बजे से रात आठ तक खुलेंगा बाजार
अनलॉक-2 में सुबह नौ बजे से रात आठ तक खुलेंगा बाजार

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : कोरोना वायरस के चलते अनलॉक-2 में लोगों को 31 जुलाई तक के लिए कुछ और छूट प्रदान की गई है। जहां व्यापारी अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान सुबह नौ से शाम आठ बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं पूरे जिले के बाजारों की बंदी के लिए पिछले बार निर्धारित दिन को स्थानीय स्तर पर नियत दिन के अनुसार रखने की छूट दी है। लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में नियमानुसार आवागमन रहेगा। जबकि रात 10 से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ वाहन व लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित रखा गया है।

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शासन ने अनलॉक-2 को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व एसपी श्लोक कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। यह 31 जुलाई तक लागू रहेगा। विचार विमर्श के बाद डीएम ने जनपद वासियों को दी जाने वाली छूट निर्धारित की। इसमें भीड़ न लगने व शारीरिक दूरी का पालन पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने बाजार में रोजमर्रा उपयोग के सामान के अलावा अन्य प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन खोले जाने की छूट दी है। बाजार में दुकानदार तथा ग्राहक दोनों के लिए मास्क व मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की अनिवार्यता को दोहराया। सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रखने की बात कही। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों को सीट क्षमता के अनुसार सवारियां लेकर आवागमन की छूट दी गई है। भीड़ लगने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

वैवाहिक कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे 50 अधिक लोग

डीएम ने कहा कि विवाह समारोह के आयोजन को वर व वधु पक्ष के अधिकतम 50 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। विवाह के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है।

बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज

डीएम ने जिले के सभी स्कूल कालेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण व कोचिग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।


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