जागरण संवाददाता, हमीरपुर : थानाक्षेत्र सुमेरपुर के बांकी गांव में लगभग नौ वर्ष दो माह पूर्व धारदार हथियार से महिला की हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट अनिल कुमार शुक्ल की कोर्ट में हुई, जिसमें दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को उम्रकैद सुनाई।
पीडी एसपीओ चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के नदेहरा गांव निवासी वादी चेतराम ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसकी 55 वर्षीय मां लच्छी शाम के समय पानी लगाने के लिए मौजा रागौरा के नलकूप संख्या 115 पर गईं थीं। जहां से मां के वापस न आने की सूचना स्वजन ने उन्हें फोन पर दी। वह मथुरा से घर आए और नलकूप पहुंचे। जहां पता चला आरोपित विनोद साहू को नलकूप की चाभी आपरेटर ने दी थी। वहीं नलकूप चलाते थे। इसके बाद उनके पड़ोसी रामविलास व बुद्धू ने बताया उनकी मां लच्छी को विनोद साहू के साथ अलाव तापते देखा था। वादी चेतराम ने बताया 26 दिसंबर 2011 घटना वाले दिन विनोद साहू के खेत के पास खून के छींटे पड़े देखे थे। खेत में छानबीन करने पर पाया एक शव दबा पड़ा है। मिट्टी हटाकर देखा तो शव उनकी मां का था। बताया उनकी मां को धारदार हथियार से मारकर खेत में दबा दिया गया था। उन्होंने मां के शव को देखकर स्वजन को जानकारी दी और घटना के दिन ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त विनोद साहू के विरुद्ध हत्या कर शव छिपाने, एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) एक्ट अनिल कुमार शुक्ल ने दोषी विनोद साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 21 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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