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दो मामलों में फोरम ने बिजली विभाग के खिलाफ जारी किए आदेश

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने अलग-अलग दो मामलों में बिजली विभाग के खिलाफ

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Jul 2018 11:26 PM (IST)Updated: Thu, 12 Jul 2018 11:26 PM (IST)
दो मामलों में फोरम ने बिजली विभाग के खिलाफ जारी किए आदेश
दो मामलों में फोरम ने बिजली विभाग के खिलाफ जारी किए आदेश

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने अलग-अलग दो मामलों में बिजली विभाग के खिलाफ आदेश सुनाया है। जहां एक मामले में करंट की चपेट में आकर मरे भैंसे की क्षतिपूर्ति के 23 हजार रुपये पशुपालक को अदा करने के आदेश विभाग के अधिशासी अभियंता को दिए हैं। वहीं दूसरे मामले का अनुपालन न करने पर अधिशासी अभियंता को व्यक्तिगत रूप से फोरम में 31 जुलाई को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

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फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि सरीला तहसील के बौखर गांव निवासी अर्जुन ¨सह पुत्र रामकृपाल ¨सह ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ वाद दायर किया। जिसमें उसने बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आने से उसके भैंसे की मौत होने का आरोप लगाया। उसने बताया कि 22 जून 2017 को वह अपने भैंसे को पानी पिलाने नलकूप संख्या 31 गया था। जहां जमीन में ट्रांसफार्मर रखा था। जिसे हटवाने के लिए कई बार विभाग से कहा गया। उसने विभाग से क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। फोरम द्वारा विभाग को नोटिस भेजने पर विभाग ने बताया कि शासन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट आने पर निर्धारित धनराशि देना संभव होगा। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष राम कैलाश व सदस्या हुमैरा फात्मा उस्मानी ने बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता को क्षति पूर्ति के 23 हजार रुपये पशुपालक को अदा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यालय के रमेड़ी मोहल्ला निवासी राधाचरण के मामले में फोरम ने मार्च 2017 में अधिशाषी अभियंता को एक माह के अंदर वादी का बिल संशोधित करने व जमा धनराशि को समायोजित करने के आदेश दिए थे। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना अदा करने को भी कहा था। लेकिन विभाग द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। जिस पर फोरम ने कड़ा रुख अपनाते हुए 31 जुलाई को अधिशाषी अभियंता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।


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