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Panchayat Election: एक जनवरी 2021 तक 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को मिला वोटर बनने का मौका Gorakhpur News

पुरानी समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर 2020 तक हो जाना था। इसलिए एक जनवरी 2020 के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को यह मौका नहीं मिल पा रहा था।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Sat, 05 Dec 2020 11:22 AM (IST)Updated: Sat, 05 Dec 2020 05:56 PM (IST)
Panchayat Election: एक जनवरी 2021 तक 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को मिला वोटर बनने का मौका Gorakhpur News
त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) चुनावों में मतदान करने के लिए उन हजारों युवाओं को भी इसी बार मौका मिलेगा, जिन्होंने दो जनवरी 2020 से लेकर एक जनवरी 2021 तक 18 साल की उम्र पूरी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सारिणी में परिवर्तन कर युवकों को यह मौका दिया है। पुरानी समय सारिणी के अनुसार एक जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को ही मतदाता बनने का अवसर मिला था। राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से पंचायत चुनाव लड़ने को तैयार लोगों की गतिविधि बढ़ गई है। नई समय सारिणी के अनुसार 22 जनवरी 2021 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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पुरानी समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर 2020 तक हो जाना था। इसलिए एक जनवरी 2020 के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को यह मौका नहीं मिल पा रहा था। अपने गांव का प्रधान चुनने के लिए उन्हें पांच साल का और इंतजार करना पड़ता लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी बार उनकी इच्छा पूरी कर दी है।

न करें इंतजार, शुरू करें आवेदन

पुरानी समय सारिणी के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन छह दिसंबर को होना था, उसके बाद आपत्तियां ली जातीं लेकिन नई समय सारिणी में 27 दिसंबर 2020 को ड्राफ्ट प्रकाशित करना है। 28 दिसंबर से तीन जनवरी 2021 तक प्रकाशित सूची पर आपत्तियां एवं दावे किए जा सकेंगे। समय सारिणी के अनुसार इसी समय एक जनवरी 2021 तक 18 साल पूरा करने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन इस तिथि का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। माना जा रहा है कि एक साल में करीब एक लाख युवा ऐसे होंगे जो मतदाता बनने के लिए अर्हता उम्र पूरी कर रहे होंगे। ऐसे में जिला प्रशासन का कहना है कि जिन्हें मालूम है कि उनकी उम्र 18 साल हो जाएगी, वे बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) के यहां आवेदन तुरंत शुरू कर दें। पुनरीक्षण के काम में बीएलओ घर-घर जाकर विवरण जुटा चुके हैं इसलिए अब लोगों को ही उनके पास आना होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश कुमार सिंह का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सारिणी में परिवर्तन किया है। इससे उन युवाओं को भी मतदाता बनने का अवसर मिला है, जो दो जनवरी 2020 से एक जनवरी 2021 के बीच 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। ऐसे लोग 28 दिसंबर का इंतजार किए बिना अभी से बीएलओ के यहां नाम जोड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह है नई समय सारिणी

ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना 13 नवंबर से 26 दिसंबर 2020 तक।

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 27 दिसंबर 2020

ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 28 दिसंबर 2020 से तीन जनवरी 2021

दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 28 दिसंबर 2020 से तीन जनवरी 2021 तक

दावे एवं आपत्तियों का निस्तार चार जनवरी से 11 जनवरी 2021 तक

दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूची की पांडुलिपि तैयार करने व उन्हें मूल सूची में समाहित करने की कार्यवाही 12 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक

निर्वाचक नामावलियों का आम लोगों के लिए अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2021 को। 


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