Move to Jagran APP

विस चुनाव में किसने कितना खर्च किया, आसानी से पाएंगे जानकारी

किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी अथवा निर्दल प्रत्याशी ने विधानसभा चुनाव में कितना खर्च किया...? कोई भी व्यक्ति नाम निर्देशन से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रत्याशियों के खर्च का ब्योरा आसानी से प्राप्त कर सकेगा।

By Navneet Prakash TripathiEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 05:22 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 05:22 PM (IST)
विस चुनाव में किसने कितना खर्च किया, आसानी से पाएंगे जानकारी
विस चुनाव में किसने कितना खर्च किया, आसानी से पाएंगे जानकारी। प्रतीकात्‍मक फोटो

गोरखपुर, दिलीप पाण्डेय। किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी अथवा निर्दल प्रत्याशी ने विधानसभा चुनाव में कितना खर्च किया...? कोई भी व्यक्ति नाम निर्देशन से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रत्याशियों के खर्च का ब्योरा आसानी से प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को प्रति पेज एक रुपया के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके पूर्व विधानसभा चुनाव खर्च की यह सीमा 28 लाख रुपये निर्धारित थी। जानिए विधानसभा चुनाव से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें।

loksabha election banner

नकद दस हजार रुपये से अधिक नहीं दे सकेंगे प्रत्याशी

प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को नकद दस हजार रुपये से अधिक नहीं दें सकेंगे। इससे अधिक की राशि देने के लिए इन्हें एकाउंटपेयी चेक अथवा आरटीजीएस के जरिए भुगतान करना होगा। प्रत्याशियों को 50 हजार से अधिक नकद रुपया लेकर चलने पर प्रमाण व साक्ष्य रखना होगा। इसके न रहने पर फ्लाइंग स्क्वायड की टीम पैसे को जब्त कर सकती है। बैंक से एक लाख से अधिक लेन-देन करने वालों की सूची बनाया जाएगा। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा।

बैंक शाखाओं से नकद रुपया लेकर जाने वाले वाहनों पर भी रहेगी नजर

बैंक शाखाओं से नकद रुपया लेकर जाने वाले वाहनों पर भी नजर रहेगी। इसमें बैठे कर्मियों को नकदी से संबंधित साक्ष्य रखना होगा। बगैर साक्ष्य व प्रमाण के दस लाख रुपये से अधिक जब्त करने पर इसकी सूचना आयकर विभाग के अधिकारियों को देनी होगी। लेखा टीम को प्रत्याशियों के दैनिक रजिस्टर की नियमित रूप से जांच करनी होगी। लेखा टीम के पास शैडो रजिस्टर रहेगा। इसी से प्रत्याशियों के दैनिक रजिस्टर से मिलान किया जाएगा।

तीन भागों में विभक्त रहेगा प्रत्याशियों का व्यय रजिस्टर

प्रत्याशियों का व्यय रजिस्टर तीन भागों में विभक्त रहेगा। भाग क- यह सफेद रंग का रहेगा, इसमें दैनिक खर्च का उल्लेख किया जाएगा। भाग ख-यह गुलाबी रंग का रहेगा, इसे नकद रजिस्टर भी कहा जाता है। भाग ग- यह पीले रंग का रहेगा, यह बैंक रजिस्टर है। इन तीन भागों को किस तरह भरा जाना है, लेखा टीम प्रत्याशियों को विस्तृत जानकारी देगी। प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव में खर्च करने के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा।

प्लास्टिक झंडा, बैनर के उपयोग पर रोक

इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर प्लास्टिक झंडा, बैनर आदि के उपयोग पर रोक लगा दी है। बैठक आयोजित कर इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासनिक व पुलिस महकमा इसका सख्ती से पालन कराएगा।

की जाएगी हर बिंदु की समीक्षा

नोडल अधिकारी व्‍यय जेएन झा बताते हैं कि सहायक व्यय प्रेक्षक को लेखा, वीडियो सर्विलांस, वीडियो अवलोकन, फ्लाइंग स्क्वायड, स्टैटिक, एमसीएमसी, कंट्रोल रूम, शिकायत कक्ष से समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा। प्रत्येक बिंदु की बीच-बीच में समीक्षा की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.