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यूपी चुनाव 2022: पूजा स्थल नहीं होंगे प्रचार का मंच, आयोग ने जारी क‍िया द‍िशा न‍िर्देश

UP Assembly Elections 2022 निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैैं। इसमें धर्म जाति क्षेत्र या भाषाई आधार पर ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेना प्रतिबंधित होगा जिसमें वैमनस्यता फैले। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्य नीति आदि बिंदुओं तक ही रखनी होगी।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 01:59 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 01:59 PM (IST)
यूपी चुनाव 2022: पूजा स्थल नहीं होंगे प्रचार का मंच, आयोग ने जारी क‍िया द‍िशा न‍िर्देश
यूपी चुनाव 2022: चुनाव आयोग ने प्रचार का द‍िशा न‍िर्देश जारी क‍िया है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। UP Assembly Elections 2022: विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैैं। इसमें धर्म, जाति, क्षेत्र या भाषाई आधार पर ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेना प्रतिबंधित होगा, जिसमें वैमनस्यता फैले। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्य, नीति आदि बिंदुओं तक ही रखनी होगी। किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करनी होगी। निर्देश न मानने पर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

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इस गाइडलाइन के साथ होंगे चुनाव

कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे जाति, धर्म व भाषागत समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़े या गंभीर हो या उनमें द्वेष बढ़ाए अथवा तनाव करे

राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों, चलाए गए कार्यक्रमों, उनके पिछले कार्यकाल, उस समय के किए गए कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। कोई भी दल, उसके प्रत्याशी या नेता दूसरे दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना से बचेंगे।

वोट पाने के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर अपील नहीं की जाएगी।

मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा व इस प्रकार के अन्य पूजा स्थलों को चुनावी प्रचार के लिए मंच नहीं बनाया जा सकेगा

हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण व बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार की सम्मान सभी को करना है।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध विरोध जताने के लिए उसके घर के सामने धरना या प्रदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा

गृहस्वामी की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन-परिसर, दीवार, कार आदि पर झंडा-बैनर, स्टीकर या प्रचार के अन्य साधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता

प्रत्येक दल और उसके उम्मीदवार तय कराएंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा नहीं खड़ी करेंगे

कोई भी दल उस स्थान के आसपास से जुलूस नहीं निकालेगा, जहां किसी दूसरे दल की सभा हो रही होगी।

कोई भी राजनीतिक दल या उनके कार्यकर्ता दूसरे दलों द्वारा लगाए गए पोस्टर-बैनर, प्रचार सामग्री नहीं हटाएंगे

राजनीतिक दल मतदाताओं को सादे कागज पर ही मतदाता पर्ची देंगे, उस पर कोई प्रतीक यानी प्रत्याशी या पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिह्न नहीं होगा

राजनीतिक दल, उनके अभ्यर्थी मतदान केंद्र के पास बनाए गए अपने शिविर में कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। वहां कोई खाद्य सामग्री नहीं परोसी जाएगी।

राजनीतिक दल मत पाने के लिए किसी प्रकार का उपहार देकर मतदाता को प्रभावित नहीं करेंगे, प्रलोभन नहीं देंगे

मत प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को डराना-धमकाना नहीं है

मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व शराब देने या बांटने से दूर रहना होगा

मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी तक प्रचार करना मना होगा

मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि में किसी प्रकार की रैली, सार्वजनिक सभा नहीं की जा सकेगी। हालांकि अभी 15 जनवरी तक किसी प्रकार की रैली व नुक्कड़ सभाओं पर रोक है। रैली व सभा के लिए चुनाव आयोग समीक्षा के बाद निर्णय लेगा।

वोटर को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए राजनीतिक दल व उम्मीदवार वाहन नहीं उपलब्ध करा सकते हैैं

राजनीतिक दल या उनके उम्मीदवार या कोई भी उम्मीदवार किसी भी दल या उनके उम्मीदवार के विरुद्ध पुतला नहीं जला सकेंगे। इस प्रकार के प्रदर्शनों का समर्थन भी नहीं करना है।


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