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यूपी चुनाव 2022: मतदाता सूची में गलत है नाम तब भी नहीं होगी परेशानी, बस करना होगा यह कार्य

UP Vidhan Sabha Election 2022 मतदाता सूची में गलत नाम दर्ज होने पर भी मतदाताओं और प्रत्‍याश‍ियों को कोई परेशानी नहीं होगी। न‍िर्वाचन आयोग ने इसके ल‍िए द‍िशा न‍िर्देश जारी कर द‍िया है। थोड़ी सी सावधानी बरत कर प्रत्‍याशी और मतदाता परेशानी से बच सकते हैं।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 11:05 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 11:05 AM (IST)
यूपी चुनाव 2022: मतदाता सूची में गलत है नाम तब भी नहीं होगी परेशानी, बस करना होगा यह कार्य
UP Vidhan Sabha Election 2022: न‍िर्वाचन आयोग ने मतदाताओं और प्रत्‍याश‍ियों को बड़ी राहत दी है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन हो चुका है और अब न तो कोई नाम काटा जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में यदि किसी संभावित प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में गलत है तो उसे उसी नाम के साथ नामांकन करना होगा। हालांकि इससे उसकी प्रत्याशिता पर कोई असर नहीं आएगा, वह जिस नाम से लोगों के बीच जाना जाता है, वह नाम नामांकन के समय लिखकर जिला निर्वाचन कार्यालय को दे सकता है। जो नाम दिया जाएगा, उसे ही इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर दर्ज किया जाएगा।

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जिन्हें चुनाव मैदान में करनी हो दावेदारी, मतदाता सूची में दर्ज कराना होगा नाम

नामांकन करने के इच्छुक लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। यदि वर्तमान में नाम नहीं है तो अभी नाम जुड़वाने का अवसर है। दूसरे जिलों से आकर यहां दावेदारी करने वाले लोगों को पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना होगा। ईवीएम पर सभी प्रत्याशियों के नाम व चुनाव निशान अंकित होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम प्रपत्रों पर कुछ और होते हैं और वे लोगों के बीच किसी और नाम से पहचाने जाते हैं। मतदाता सूची बनते समय कई लोगों के नाम में गलतियां भी हो गई हैं। ऐसे में प्रत्याशी यह चाहते हैं कि समाज में जिस नाम से वे पहचाने जाते हैं, वही नाम ईवीएम पर भी अंकित हो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन करते समय प्रत्याशी जो नाम लिखकर देते हैं, उसे ही ईवीएम पर दर्ज किया जाता है।

31 जनवरी तक मतदाता बनने के लिए कर सकेंगे आवेदन

मतदाता सूची में यदि किसी का नाम दर्ज नहीं हो सका है तो वह आवेदन देकर नाम जुड़वा सकता है। 31 जनवरी तक तहसील में जाकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस समय केवल नाम दर्ज कराया जा सकता है। अब किसी का नाम काटने या नाम में संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।


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