सभी कामों के लिए निर्धारित होगी समय सीमा, लागू किया जाएगा सिटिजन चार्टर
ग्राम पंचायतों में भी सिटिजन चार्टर लागू किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायतें ही लागू करेंगी और सभी कामों के लिए समय सीमा निर्धारित करेंगी। सिटिजन चार्टर के अनुसार काम पूरा न करने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। Citizen Charter in Gram Panchayats: विभिन्न विभागों की तरह ही ग्राम पंचायतों में भी सिटिजन चार्टर लागू की जाएगी। यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू की जाएगी। ग्राम पंचायतें ही इसे लागू करेंगी और सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सिटिजन चार्टर के अनुसार काम पूरा न करने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सिटिजन चार्टर लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत की गई व्यवस्था
जिले में 1294 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में यह नई व्यवस्था लागू होगी। ग्राम पंचायतें सिटिजन चार्टर तैयार कर 15 अगस्त को प्रकाशित कराएंगी। इसमें ग्राम पंचायतों की विभिन्न सेवाओं को शामिल किया जाएगा। सिटिजन चार्टर लागू करते समय विकास के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल लेने में देरी होती है लेकिन सिटिजन चार्टर लागू होने के बाद इस सेवाओं में सुधार होगा और समय सीमा तय हो सकेगी।
ऐसे तैयार होगा सिटिजन चार्टर
जिले की पंचायतों में सिटिजन चार्टर लागू करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए panchayat charter.nic.in पर आनलाइन सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। शनिवार को ग्राम पंचायतों की बैठकों की समय सारिणी को अपलोड कर दिया गया है। रविवार को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में फैसीलेटर की नियुक्ति की जाएगी। दो अगस्त को ग्राम पंचायतों में नियुक्त फैसीलेटरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही विभागों में फ्रंट लाइन वर्कर की नियुक्ति की जाएगी। इसी दिन वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी ग्राम पंचायतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 12 अगस्त को सभी ग्राम पचायतों में बैठक कर सिटीजन चार्टर का अनुमोदन कराया जाएगा।
शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर तैयार कर स्वतंत्रता दिवस को उसे लागू कर दिया जाएगा। गांवों में सिटिजन चार्टर के अनुसार ही काम होगा। सिटीजन चार्टर में ग्राम पंचायत के द्वारा नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी। - हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत राज अधिकारी।