मजदूर की हत्या में ठीकेदार समेत तीन को आजीन कारावास की सजा
रुद्रपुर कोतवाली के महेशपुर में मजदूरी मांगने पर 11 वर्ष पहले हुई मजदूर की हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला आ गया। अपर सत्र एवं न्यायाधीश शाश्वत पांडेय की अदालत ने ठीकेदार समेत तीन को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
देवरिया: रुद्रपुर कोतवाली के महेशपुर में मजदूरी मांगने पर 11 वर्ष पहले हुई मजदूर की हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला आ गया। अपर सत्र एवं न्यायाधीश शाश्वत पांडेय की अदालत ने ठीकेदार समेत तीन को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तीनों को बीस-बीस हजार रुपये अर्थ दंड से भी दंडित करने का फैसला सुनाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीधर तिवारी ने बताया कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के भोला मोहल्ला के रहने वाले नबीर खान रुद्रपुर कोतवाली के महेशपुर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। बड़हलगंज के भोला मोहल्ला का रहने वाला ठीकेदार कलीम ने नबीर को मजदूरी करने के लिए महेशपुर में बुलाया था। नबीर ने ठीकेदार से अपनी मजदूरी का 17 हजार रुपये मांग की तो ठीकेदार कलीम व उसका बेटा जावेद, राजू तथा इस्माइल ने 17 मई 2010 को नबीर खान की पीट-पीट कर हत्या कर शव फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में नबीर के बेटे वसीम खान की तहरीर पर बड़हलगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पाया कि घटना स्थल रुद्रपुर में है, तो विवेचना रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को स्थानान्तरित हो गई। उसके बाद चार आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसी बीच एक आरोपित इस्माइल सुनवाई के दौरान फरार हो गया। जिसके कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। उभय पक्ष के तर्क व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पाया कि जावेद, कलीम व राजू ने मिलकर नबीर की हत्या की है। जिसके बाद न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।