मॉस्क न लगाने पर अब 500 रुपये का जुर्माना, फिजिकल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर मुकदमा Gorakhpur News
मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अब 100 रुपये की जगह पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम ने िफिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर मुकदमा करने को कहा है।
गोरखपुर, जेएनएन। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर एफआइआर के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अब 100 रुपये की जगह पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों, साप्ताहिक बाजारों व दुकानों पर भीड़ के अनियंत्रित होने पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
भालोटिया मार्केट, साहबगंज व प्राइवेट चिकित्सालयों की ओपीडी में भीड़ पर जताई नाराजगी
डीएम ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए अधिकारियों की टीम बनाकर जांच का निर्देश दिया। डीएम ने कोविड कंट्रोल रूम से फीडबैक भी लिया। इस दौरान उनके संज्ञान में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों, साप्ताहिक बाजारों एवं दुकानों पर भीड़ एकत्र हो रही है। शहर के भालोटिया मार्केट, साहबगंज, प्राइवेट चिकित्सालयों की ओपीडी में भी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं।
सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश
डीएम ने सभी संबंधित मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें। सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के सीएचसी एवं पीएचसी पर स्थापित ईटीसी सेंटरों की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ईटीसी सेंटरों पर उपलब्ध व्यवस्था तथा एक जनवरी, 2020 से अब तक ईटीसी पर कितने मरीज आए आदि बिंदुओं पर प्रतिदिन रिपोर्ट डीएम को देंगे।
दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति का विवरण दर्ज होगा
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति का नाम व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही मास्क लगाना व हाथ सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव एवं सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन के बुलावे पर व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया।
बातचीत के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को मदद का भरोसा दिलाया और जरूरी सामान की आपूर्ति के मद्देनजर मंडी खोलने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना से भागना नहीं बल्कि लडऩा होगा। लेन-देन के समय व्यापारी ग्लव्स जरूर पहनें। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए छह फीट की दूरी को अनिवार्य बताया गया। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि साहबगंज मंडी में नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन किया जाएगा।