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गीडा में जमीन की खरीद-बिक्री के धंधे पर लगेगी रोक Gorakhpur News

मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि गीडा बोर्ड बैठक छह जुलाई को होगी। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 08:30 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 10:04 AM (IST)
गीडा में जमीन की खरीद-बिक्री के धंधे पर लगेगी रोक Gorakhpur News
गीडा में जमीन की खरीद-बिक्री के धंधे पर लगेगी रोक Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की बोर्ड बैठक छह जुलाई को लखनऊ में होगी। बैठक में प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय होने की संभावना है। गीडा की ओर से आवंटित जमीन दूसरे को रजिस्ट्री करने पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया जाएगा। इसपर मुहर लगी तो प्राधिकरण में जमीन की खरीद-फरोख्त का धंधा बंद हो सकेगा। गीडा के अधिकारी बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हैं।

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गीडा में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन

कई वर्षों की तैयारी के बाद गीडा में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया गया है। इसे अब  बोर्ड की बैठक में पास कराना है। संशोधन के बाद अगले करीब 25 से 30 वर्षों के लिए यह बायलॉज उपयोगी होगा। पहली बार यहां फ्लैटेड फैक्ट्री (बहुमंजिली इमारत) की अवधारणा साकार हो सकेगी। कम पूंजी वाले लोग भी अपने उद्यम लगा सकेंगे। गीडा क्षेत्र में बनने वाले वाणिज्यिक या औद्योगिक, सभी तरह के मकान के उपयोग से पहले पूर्णता प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।

जमीन लेने पर लगानी होगी फैक्‍ट्री

फिलहाल यह व्यवस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण में है। इसके अतिरिक्त गीडा के विकास, भूखण्ड से जुड़े कई मामले भी बैठक में रखे जाएंगे। गीडा में जमीन के रीसेल का मामला भी सामने आता रहा है इसलिए अबकी इसपर लगाम लगाने की भी तैयारी है। इस प्रस्ताव के तहत अगर कोई जमीन लेता है तो उसे फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। बिना फैक्ट्री लगाए जमीन बेची नहीं जा सकेगी।

गीडा बोर्ड की बैठक छह को, होंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय

गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि गीडा बोर्ड बैठक छह जुलाई को होगी। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रस्ताव तैयार करने में लग गए हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। समय समय पर ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि लोग भूमि खरीद रहे हैं और उस पर मकान निर्माण करा रहे हैं। जबकि मकान बनाने के लिए मनाही है।  


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