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गीडा में 100 भूखंडों के निरस्‍त होने का खतरा टला, शासन मिली मोहलत Gorakhpur News

वर्ष 2014 में करीब 255 भूखंड आवंटित किए गए थे। इसमें से 100 भूखंडों पर कोई इकाई स्थापित नहीं की गई थी। 31 मार्च 2021 को पांच साल पूरा हो गया इस तरह से आवंटन निरस्त करने की तैयारी थी।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 04:28 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 04:28 PM (IST)
गीडा में 100 भूखंडों के निरस्‍त होने का खतरा टला, शासन मिली मोहलत Gorakhpur News
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में पांच साल पहले भूखंड आवंटित कराने वाले करीब 100 आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। शासन की ओर से गीडा के सीईओ को पत्र लिखकर इकाइयों में उत्पादन शुरू करने के लिए छह महीने का समय विस्तार देने को कहा गया है। यह समय विस्तार निश्शुल्क होगा और इसके बाद दोबारा राहत नहीं मिलेगी। समय विस्तार कोरोना के कारण दिया गया है।

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छह साल पहले आवं‍टित हुए थे 255 भूखंड

वर्ष 2014 में करीब 255 भूखंड आवंटित किए गए थे। इसमें से 100 भूखंडों पर कोई इकाई स्थापित नहीं की गई थी। 31 मार्च 2021 को पांच साल पूरा हो गया, इस तरह से आवंटन निरस्त करने की तैयारी थी। चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर उद्यमियों ने छह महीने का समय देने की अपील की थी। स्थानीय स्तर से कोई आदेश जारी करने की बजाय केस टू केस सर्वे कर राहत देने की प्रक्रिया अपनायी गई थी लेकिन इसमें भी किसी को राहत नहीं मिल सकी थी। उद्यमियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लाक डाउन के कारण छह महीने का समय मांगा था। उद्यमियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर भी राहत देने की अपील की थी। चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष आरएन सिंह ने कहा कि चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के प्रयासों से ऐसे उद्यमियों को राहत मिल गई है, जिनको औद्योगिक सेक्टर 15 में जून 2014 में भूखंडों का आवंटन हुआ था और वे 31 मार्च 2021 तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाए थे।

आदेश होते ही शुरू होगी प्रक्रिया

गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल का कहना है कि शासन का पहले से आदेश था कि कोविड 19 के चलते छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए लेकिन यह गीडा पर लागू नहीं था। यहां 31 मार्च को कई भूखंडों के आवंटन की समय सीमा पूरी हो रही थी, जिसके बाद मैनें शासन से दिशा- निर्देश मांगा था। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। छह महीने का समय विस्तारण दिया जा सकता है। आदेश की प्रति प्राप्त होते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


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