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जेल में बंद शातिर ने बंदी रक्षकों पर कर दिया था हमला, जमानत खारिज

जेल में तलाशी लेने के दौरान उसने बंदी रक्षकों पर जानलेवा हमला कर दिया था और अभिलेख फाड़ दिया था। उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Jan 2019 06:30 AM (IST)Updated: Fri, 04 Jan 2019 06:30 AM (IST)
जेल में बंद शातिर ने बंदी रक्षकों पर कर दिया था हमला, जमानत खारिज
जेल में बंद शातिर ने बंदी रक्षकों पर कर दिया था हमला, जमानत खारिज

गोरखपुर, जेएनएन। बंदी रक्षकों पर जानलेवा हमला करने सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के आरोपित चिलुआताल थानाक्षेत्र के माधोपुर जंगल नंदलाल सिंह निवासी राम अवध चौरसिया की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी जयनाथ यादव एवं सौरभ श्रीवास्तव का कथन था कि 11 तथा 12 अक्टूबर 2016 को जेल प्रशासन द्वारा जेल की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बंदियों के पास से मोबाइल बरामद हुए थे। 13 अक्टूबर 2016 को जेल खुलने पर कैदी राम अवध तथा अन्य द्वारा जेल की कानून व्यवस्था को भंग करते हुए अभिलेखों को नष्ट करते हुए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया। अभियुक्तों ने बंदी रक्षक राजेंद्र यादव पर जानलेवा हमला भी किया। तब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश ने इसे गंभीर माना और उसकी जमानत निरस्त कर दिया।

हत्याभियुक्त की जमानत खारिज

गोरखपुर के सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने हत्या के आरोपित गुलरिहा थानाक्षेत्र के झुंगिया बाजार निवासी राजेश उर्फ खरचू की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कथन था कि घटना पिछले नागपंचमी के दिन करीब डेढ़ से दो के बीच की है। अभियुक्त के गांव का ही निवासी वादी राम कुंवर का लड़का परशुराम हर साल की तरह नागपंचमी के दिन गांव में स्थित बगीचे में खेलने गया था। वहीं पर अभियुक्त के ललकारने पर उसका लड़का विशाल ने पीछे से परशुराम के गर्दन पर गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कालेज ले जाया गया जहां इलाज के दौरान मेडिकल कालेज में उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद हुए।


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