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पराली, कूड़ा जलाने पर रोक लगाने को टीमें गठित

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अतुल मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Sep 2020 06:46 PM (IST)Updated: Fri, 04 Sep 2020 06:29 AM (IST)
पराली, कूड़ा जलाने पर रोक लगाने को टीमें गठित
पराली, कूड़ा जलाने पर रोक लगाने को टीमें गठित

संत कबीरनगर : मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अतुल मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) संजय कुमार पाण्डेय की मौजूदगी में विभिन्न बिदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। सीडीओ ने कहा कि जनपद में पराली (फसल अवशेष), कूड़ा जलाने से रोकने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक और जिला कृषि अधिकारी सदस्य हैं। इसके अलावा जिले के तीनों तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय सचल दस्ते का गठन किया गया है। इसमें संबंधित तहसील के तहसीलदार, थाने के थानाध्यक्ष व कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी शामिल किए गए हैं।

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एडीएम ने कहा कि न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी के लिए कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं राजस्व विभाग के लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी एसडीएम अभी से अपने-अपने तहसील क्षेत्र में इसका प्रचार-प्रसार कराएं। फसल अवशेष नहीं जलाने से मिलने वाले लाभ के बारे में किसानों को जागरूक करें। फसल अवशेष जलाने पर मिलने वाले दंड के बारे में भी बताएं। यदि धान फसल काटने के बाद कोई किसान पराली जलाएंगे तो उन्हें 2,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक प्रति घटना जुर्माना देना होगा। इसके अलावा विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। चालक अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रा रीपर जरूर लगवा लें। बगैर इस यंत्र के फसल काटने पर कंबाइन जब्त कर ली जाएगी। सभी अधिशासी अधिकारी से कहें कि वे अपने निकायों में कूड़ा न जलने दें। बैठक में एसडीएम राज नारायण त्रिपाठी, अजय कुमार त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, उप कृषि निदेशक लोकेंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा आदि अधिकारी उपस्थित रहे।


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