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क्रीम बेल के इस बैच की स्ट्राबेरी आइसकैंडी बच्‍चों के लिए खतरनाक, खाद्य आयुक्त ने जारी किया एलर्ट

जम्मू एवं कश्मीर के खाद्य आयुक्त की ओर से स्ट्राबेरी आइस कैंडी प्रतिबंधित कर चेतावनी जारी की गई है। इस ब्रांड की बैच नंबर रू (03) की कैंडी में स‍िंथेटिक फूड कलर पेनिसिउ 4 आर निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 03:11 PM (IST)Updated: Tue, 05 Oct 2021 03:30 PM (IST)
क्रीम बेल के इस बैच की स्ट्राबेरी आइसकैंडी बच्‍चों के लिए खतरनाक, खाद्य आयुक्त ने जारी किया एलर्ट
क्रीम बेल की स्ट्राबेरी आइसकैंडी बच्‍चों के लिए खतरनाक है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। यदि आपके बच्‍चों को क्रीम बेल ब्रांड की स्ट्राबेरी आइस कैंडी पसंद है तो सावधान हो जाने की जरूरत है। इस ब्रांड की बैच नंबर रू (03) की कैंडी में स‍िंथेटिक फूड कलर पेनिसिउ 4 आर निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया है, जो बच्‍चों के लिए खतरनाक हो सकता है। जम्मू एवं कश्मीर के खाद्य आयुक्त की ओर से इसे प्रतिबंधित कर चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने भी इसको लेकर एलर्ट जारी किया है। इस एलर्ट के बाद गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जांच कर नमूना भी लिया है। अभी तक जम्मू एवं कश्मीर की ओर से प्रतिबंधित बैच नंबर की आइस कैंडी गोरखपुर में नहीं मिली है लेकिन ब'चों के लिए यदि इस ब्रांड की आइस कैंडी खरीद रहे हैं तो यह जरूर जांच लें कि यह कैंडी बैच नंबर रू (03), पैकेङ्क्षजग समय अप्रैल 2021 एवं मात्रा 60 मिलीलीटर तो नहीं है। यदि ये सभी तथ्य पैक पर अंकित हैं तो उसे दुकानदार को वापस कर खाद्य विभाग को सूचना जरूर दें।

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अप्रैल 2021 में पैक 60 मिलीलीटर के पैक में स‍िंंथेट‍िक फूड कलर पेनिसिउ 4आर मात्रा से अधिक मिला

गोरखपुर के अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद राय, इंद्रेश प्रसाद, अजय स‍िंह एवं प्रतिमा त्रिपाठी ने जिले में क्रीम बेल ब्रांड के थोक व्यवसायी (स्टाकिस्ट) एसएनएफ फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के राजेंद्रनगर स्थित प्रतिष्ठान पर छापा मार कर जांच की। प्रतिष्ठान के कोल्ड स्टोरेज की जांच की गई एवं स्टाक का सत्यापन किया गया। मौक़े पर प्राप्त स्ट्राबेरी आइस कैंडी के साथ मैंगो फ्लेवर एवं एक अन्य आइसक्रीम का नमूना जांच के लिए लिया गया।

तीनों नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। अभिहित अधिकारी ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि गोरखपुर में प्रतिबंधित बैच का पदार्थ नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि फिर भी आम जनता से अपील है कि यदि संबंधित बैच नंबर की आइस कैंडी कहीं मिले तो उसकी सूचना विभाग को जरूर दें। कंपनी को यह स्टाक वापस मंगाने के लिए निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी नत्थू कुशवाहा द्वारा ब्लैक हार्स रेस्टोरेंट से पनीर का एक नमूना संग्रहित किया गया।

दशहरा के मद्देनजर चलेगा खाद्य विभाग का अभियान

गोरखपुर के अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि नवरात्र एवं दशहरा के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से पांच अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत ङ्क्षसघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा की जांच की जाएगी। इसके साथ ही हानिकारक रसायनों से कृत्रिम रूप से पकाए गए केला भंडारण एवं विक्रय को प्रतिबंधित भी किया जाएगा।


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