मतदाता सूची से काटे 66 नाम, ग्रामीण आक्रोशित
इटवा तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटिया के राजस्व गांव हिलंगी नानकार के 66 लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। जबकि फाइनल सूची जब प्रकाशित हुई थी तो सभी नाम थे। अचानक नाम कटने पर मतदाताओं में आक्रोश है।
सिद्धार्थनगर : इटवा तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटिया के राजस्व गांव हिलंगी नानकार के 66 लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। जबकि फाइनल सूची जब प्रकाशित हुई थी, तो सभी नाम थे। अचानक नाम कटने पर मतदाताओं में आक्रोश है। कुछ लोग शुक्रवार को तहसील कार्यालय में आकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए इसके पीछे साजिश रचने वाले बीएलओ सहित अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
दिनेश यादव, ओम प्रकाश, मालती, कमलेश, भोला प्रसाद, दिलीप, अंजनी आदि का कहना था कि उनके यहां मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। पिछले महीने मतदाता सूची में उन सभी के नाम थे, परंतु पता नहीं कैसे 66 नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं। बीएलओ की रिपोर्ट में नामों को सही बताया गया। इसके बाद भी विपक्षी साजिश के तहत सभी नामों को विलोपन सूची में डाल दिया गया। जिसके चलते वह लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे। मतदाताओं ने एक स्वर में उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी व निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में इसकी जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व छूटे हुए नामों को सूची में शामिल करने की मांग की है। जिससे वह लोग अपने मताधिकारी का प्रयोग कर सकें। एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ नाम का विलोपन सही है। कुछ में गड़बड़ी हुई है, वेंडर के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के लिए ऊपर रिपोर्ट भेजी जा रही है। आचार संहिता के उल्लंघन पर दो पर मुकदमा सिद्धार्थनगर :चुनाव में आचार संहिता के अनुपालन व कोविड नियमों की अनदेखी पर पुलिस सक्रियता बरत रही है। शुक्रवार आचार संहिता के उल्लंघन में जहां कुछ पर कार्रवाई हुई वहीं। वहीं बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला गया।
कोतवाल केडी सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के वाहन पर झंडा, बैनर व साउंड लगाकर प्रचार करवा रही प्रधान प्रत्याशी मरियम व परसा पंडित निवासी इंति•ार अहमद पर आचार संहिता के उल्लंघन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक स्कार्पियो गाड़ी को सीज किया गया है। 60 बोतल शराब के साथ मंतोस साहनी निवासी कटया व अखिलेश निवासी कुनगांइ पकड़े गए। इनपर आबकारी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अलावा मंदिर चौराहे पर बिना मास्क लगाए घूम रहे 14 लोगों से 14 हजार रुपया जुर्माना महामारी अधिनियम के तहत वसूल किए गए। सभी को मास्क देकर यह चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा बिना मास्क के पकड़े गए तो जुर्माना 10 हजार रुपया वसूला जाएगा।