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नौ साल पहले हुई हत्या में अदालत का फैसला, छह व्‍यक्तियों को आजीवन कारावास Gorakhpur News

गोरखपुर के कोर्ट में हुई सुनवाई में 14 अपै्रल 2012 को हुए नागेंद्र यादव हत्याकांड में पिपराइच क्षेत्र के बनरही निवासी गोपाल तिवारी रमेश तिवारी राजन तिवारी विनोद तिवारी अंजनी तिवारी और अरुण तिवारी को सजा सुनाई है।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 04:07 PM (IST)Updated: Tue, 23 Mar 2021 04:07 PM (IST)
कोर्ट के फैसले के संबंध में प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों को 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर की है।

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खेत के विवाद में गोली मारकर हुई थी हत्‍या

14 अपै्रल 2012 को हुए नागेंद्र यादव हत्याकांड में अदालत ने पिपराइच क्षेत्र के बनरही निवासी गोपाल तिवारी, रमेश तिवारी, राजन तिवारी, विनोद तिवारी, अंजनी तिवारी और अरुण तिवारी को सजा सुनाई है। शाहपुर इलाके के जंगल हकीम नंबर दो, मोहनापुर निवासी प्रेम नारायण यादव का पिपराइच इलाके में बरौली गांव के पास खेत है। भाई नागेंद्र यादव और भतीजे के साथ 14 अपै्रल 2012 को वह खेत कीे फसल देखने गए थे। इसी दौरान अभियुक्तों ने उन पर हमला कर दिया। गोली चलाते हुए हमलावरों ने असलहों के बट से उन्हें मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया और फरार हो गए।

तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने नागेंद्र को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में प्रेम नारायण की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत में अभियोजन का पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने अभियुक्तों को कठोर दंड देने की मांग की थी। बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दंडित करने का फैसला सुनाया।

दुष्कर्म के अभियुक्त को पांच साल का कठोर कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने दुष्कर्म के अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 11 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 29 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गुलरिहा इलाके की एक युवती के साथ छह अप्रैल 2009 को दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीडि़त के पिता ने गुलरिहा इलाके के हरसेवकपुर नंबर दो, नरिया टोला निवासी स्वामीनाथ के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में अभियोजन का पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय और नितिन मिश्र ने अभियुक्त को कठोर दंड देने की मांग की थी।


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