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यूपी चुनाव 2022 : आम लोगों को नहीं होगी परेशानी, इतनी नकदी रख सकते हैं अपने पास

UP Vidhan Sabha Chunav 2022 आम आदमी अगर शादी-विवाह सबंधी खरीदारी बैनामा और व्यापार संबंधी धनराशि लेकर चल रहा है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक व्यक्तियों के पास मिली धनराशि प्रपत्र और उचित कारण की कमी पर जब्त किए जाने योग्य होगी।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Wed, 12 Jan 2022 01:08 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jan 2022 07:19 PM (IST)
यूपी चुनाव 2022 : आम लोगों को नहीं होगी परेशानी, इतनी नकदी रख सकते हैं अपने पास
UP Chunav 2022: चुनाव में नकद रुपए रखने की सीमा तय कर दी गई है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। आदर्श आचार संहिता के दौरान नकद धनराशि लेकर चलना आम आदमी के लिए परेशानी भरा नहीं होगा। चुनाव को प्रभावित करने वाले रुपयों के परिवहन को रोकने के लिए लगाई गई स्टेटिक टीमें जांच के दौरान यह देखेंगी कि रुपया लेकर चलने वाला आम आदमी व्यक्ति है या राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ। आम आदमी अगर शादी-विवाह सबंधी खरीदारी, बैनामा और व्यापार संबंधी धनराशि लेकर चल रहा है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक व्यक्तियों के पास मिली धनराशि प्रपत्र और उचित कारण की कमी पर जब्त किए जाने योग्य होगी। सामान्य तौर पर रोजमर्रा के कार्यों के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये लेकर ही परिवहन किया जा सकेगा।

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चुनाव से जुड़े कार्यों के लिए लेकर चल सकेंगे अधिकतम 50 हजार रुपये नकद

मकर संक्रांति के बाद विवाह आदि के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। जिन घरों में शादी या अन्य कार्यक्रम हैैं, उन्हें खरीदारी के लिए नकद धनराशि लेकर चलनी पड़ रही है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लोग चिंतित थे कि कहीं जांच के चक्कर में परेशान न हो जाएं। ऐसे में स्टेटिक टीम को इस संबंध में निर्देश दिए गए कि आम आदमी परेशान न हों। जांच के दौरान यदि प्रत्याशी, उनके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता के वाहन से 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि, पोस्टर, मादक पदार्थ या हथियार पाने पर जब्ती की कार्रवाई होगी। 10 हजार रुपये से महंगी वस्तु, जिसका प्रयोग मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए किया जा सकता है, उसे भी जब्त किया जा सकेगा। पार्टी के स्टार प्रचारक निजी उपयोग के लिए एक लाख रुपये तक लेकर चल सकते हैैं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र देना होगा। दलों के कोषाध्यक्ष प्रमाण पत्र के साथ धनराशि लेकर चल सकेंगे। जांच के दौरान प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा की जाएगी।

अधिक धनराशि की सूचना आयकर को

वाहन में 10 लाख रुपये से अधिक की धनराशि मिलने और गाड़ी में बैठे व्यक्ति के अपराधी या किसी पार्टी से जुड़े होने का संदेह नहीं होता है तो धनराशि जब्त नहीं की जाएगी। जांच दल इसकी सूचना आयकर विभाग को देगा।

चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी या उनके एजेंट अधिकतम 50 हजार रुपये नकद लेकर चल सकते हैैं। इससे अधिक की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। जांच के दौरान आम आदमी को परेशानी नहीं हो, इसके निर्देश दिए गए हैैं। - राजेश कुमार स‍िंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी।


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