अब बिना किसी शुल्क के शव को घर तक पहुचाएगा रेलवे, यह हुई व्यवस्था..
रेलवे ने मृतकों को उनके परिवारीजन तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके लिए वह कोई शुल्क भी नहीं लेगा। यह व्यवस्था शीघ्र की जा रही है।
By Edited By: Published: Sat, 23 Mar 2019 02:31 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 01:46 PM (IST)
गोरखपुर, जेएनएन। अगर पार्थिव शरीर को दूरस्थ घर ले जाना हो तो अब एंबुलेंस और वैन आदि खोजने की जरूरत नहीं है। सीधे रेलवे स्टेशन जाइए और निर्धारित रूट पर चलने वाली ट्रेन में पार्थिव शरीर बुक करा दीजिए। रेलवे प्रशासन एक अटेंडेंट के साथ पार्थिव शरीर को निश्शुल्क निश्चित गंतव्य तक पहुंचा देगा। रेलवे भारत के लोगों की जीवन रेखा बन चुका है। अब वह जीवन के बाद भी साथ निभाने को तैयार है।
रेलकर्मी ही नहीं आम आदमी के निधन पर रेलवे पार्थिव शरीर (डेड बॉडी) को घर तक निश्शुल्क पहुंचाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए बकायदा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अगर किसी रेलकर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो रेलवे निश्शुल्क उसके घर तक उसकी डेड बॉडी को पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की सरकारी बड़े अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो जाता है तो उसे भी यह सुविधा मिलेगी।
परिजनों को निकट के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक को लिखित आवेदन करना होगा। पार्थिव शरीर के साथ एक सहायक का होना आवश्यक है। अस्पताल का मृत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। फिलहाल वर्तमान में डेड बॉडी भी बुक होती है। रेलवे को दो क्विंटल सामग्री की बुकिंग के बराबर किराया या न्यूनतम 50 रुपये वहन करना पड़ता है।
कुछ शर्तो के साथ मिलेगी सुविधा
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ संजय यादव का कहना है कि कुछ शर्तो के साथ यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेलकर्मियों के अलावा आम आदमी को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
रेलकर्मी ही नहीं आम आदमी के निधन पर रेलवे पार्थिव शरीर (डेड बॉडी) को घर तक निश्शुल्क पहुंचाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए बकायदा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अगर किसी रेलकर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो रेलवे निश्शुल्क उसके घर तक उसकी डेड बॉडी को पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की सरकारी बड़े अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो जाता है तो उसे भी यह सुविधा मिलेगी।
परिजनों को निकट के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक को लिखित आवेदन करना होगा। पार्थिव शरीर के साथ एक सहायक का होना आवश्यक है। अस्पताल का मृत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। फिलहाल वर्तमान में डेड बॉडी भी बुक होती है। रेलवे को दो क्विंटल सामग्री की बुकिंग के बराबर किराया या न्यूनतम 50 रुपये वहन करना पड़ता है।
कुछ शर्तो के साथ मिलेगी सुविधा
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ संजय यादव का कहना है कि कुछ शर्तो के साथ यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेलकर्मियों के अलावा आम आदमी को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
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