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गीडा क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण व ध्वस्तीकरण पर रोक, अन्‍य कई कार्यों पर भी प्रतिबंध Gorakhpur News

गीडा क्षेत्र में एक सप्ताह के लिए हर प्रकार के निर्माण व ध्वस्तीकरण के कार्य पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा कूड़ा कचरा जलाने पर रोक के साथ ही धूल उड़ाने पर कार्य भी बंद रहेंगे।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 08:34 PM (IST)Updated: Thu, 07 Nov 2019 08:00 AM (IST)
गीडा क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण व ध्वस्तीकरण पर रोक, अन्‍य कई कार्यों पर भी प्रतिबंध Gorakhpur News
गीडा क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण व ध्वस्तीकरण पर रोक, अन्‍य कई कार्यों पर भी प्रतिबंध Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के बाद गीडा प्रशासन ने शासन के आदेश पर बड़ा कदम उठाया है। गीडा क्षेत्र में एक सप्ताह के लिए हर प्रकार के निर्माण व ध्वस्तीकरण के कार्य पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा कूड़ा कचरा जलाने पर रोक के साथ ही धूल उड़ाने पर कार्य भी बंद रहेंगे। गीडा की सड़कों पर पानी का छिड़काव कराने के साथ ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया।

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इसलिए लगाया गया प्रतिबंध

जनपद में पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद शासन भी धुंआ को लेकर गंभीर हो गया है। तहसील प्रशासन के बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। पर्यावरण प्रदूषण के संभावित खतरे को कम करने के लिए गीडा क्षेत्र में निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए है आदेश

सीईओ गीडा संजीव रंजन ने बताया कि शासन के निर्देश पर गीडा क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आदेश दिए गए है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में एक सप्ताह निर्माण व ध्वस्तीकरण का कार्य किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में कूड़ा-कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। गीडा क्षेत्र में सड़क निर्माण पानी डाल कर किया जाए तथा धूल उड़ाने वाले कार्य बंद रहेंगे।

लगेगा जुर्माना

आदेश के बाद टीम निगरानी के लिए लगाई है और कोई दोषी पाया जाता है तो उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। वरिष्ठ प्रबंधक केएल वर्मा ने कहा कि बुधवार को गीडा की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है। सड़क पर जहां धूल उड़ेगी, वहां पर पानी का छिड़काव गीडा प्रशासन करेगा। 


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