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गैंगेस्टर के आरोपित प्रधान पति की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया Gorakhpur News

गोरखपुर में गैंगेस्टर के आरोपित प्रधान के पति की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस का आरोप है कि यह वाहन अवैध धन से खरीदे गए थे।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Sun, 16 Aug 2020 08:10 AM (IST)Updated: Sun, 16 Aug 2020 08:10 AM (IST)
गैंगेस्टर के आरोपित प्रधान पति की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया Gorakhpur News
गैंगेस्टर के आरोपित प्रधान पति की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। डीएम के. विजयेन्द्र पांडियन के निर्देश पर खोराबार पुलिस ने सिक्टौर करमहिया गांव के प्रधान पति राजेश निषाद की गाड़ियों को जब्त कर लिया। दो साल पहले राजेश के खिलाफ गिरोह बनाकर नकली शराब बनाकर तस्करी करने का केस दर्ज हुआ था। खोराबार पुलिस ने इस मामले में गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जिसमें राजेश जमानत पर बाहर है।

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एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने गैंगेस्टर के आरोपितों की गलत तरीके से अर्जित की गई सम्पति की सूची बनायी थी। जिसमें राजेश निषाद का भी नाम है। डीएम की अनुमति मिलने के बाद सीओ कैंट सुमित शुक्ल खोराबार, कैंट और रामगढ़ताल थाने की फोर्स के साथ करमहिया स्थित राजेश के घर पहुंचे। संपति जब्त करने की कार्रवाई करते हुए दरवाजे पर खड़ी जेसीबी, बुलेट, ट्रैक्टर- ट्राली को कब्जे में लेकर थाने उठा लाए। संपति की जानकारी के लिए पुलिस राजेश निषाद को भी थाने ले गई। पूछताछ के बाद देर शाम उसे छोड़ दिया गया।

संपति जब्त करने की जिले में हुई पहली कार्रवाई

विकास दुबे इनकाउंटर के बाद पूरे प्रदेश में बदमाशों की सूची बनाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गैंगेस्टर के आरोपित की संपत्ति जब्त करने कि जिले में यह पहली कार्रवाई है। सूची में अलग-अलग थानाक्षेत्र के रहने वाले कई बदमाशों का नाम है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है।

प्रधान का आरोप, मनमाना तरीके से हुई कार्रवाई 

सिक्टौर की ग्राम प्रधान मंजू देवी व उनके पति राजेश निषाद ने कहा कि जब्ती की कार्रवाई से पहले प्रशासन और पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया। पुलिस की कार्रवाई मनमानापूर्ण है। जब्त हुई गाड़ियां लोन पर खरीदी गयी है। न्यायालय और कानून पर भरोसा है।

अपराध करके गलत तरीके से संपति अर्जित करने वाले गैंगेस्टर के आरोपित प्रधान पति की संपत्ति डीएम के निर्देश पर जब्त की गयी है। प्रधान पति चाहे तो डीएम कोर्ट में अपील कर जब्त संपत्ति को छुड़ाने की गुहार कर सकते है।  - सुमित शुक्ल, सीओ कैंट। 


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