कुशीनगर मस्जिद विस्फोट कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी के सहयोगियों को पकड़ा Gorakhpur News
कुशीनगर मस्जिद विस्फोट कांड के आरोपी हाजी कुतुबुद्दीन के दो करीबियों को पुलिस ने धर दबोचा है।
गोरखपुर, जेएनएन। कुशीनगर के बैरागीपट्टी गांव स्थित मस्जिद में हुए विस्फोट मामले में मुख्य आरोपित हाजी कुतुबुद्दीन के करीबियों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस बीच पुलिस हाजी के दो करीबियों को हिरासत में ले थाने ले गई। दोनों से थाने में पुलिस की पूछताछ जारी थी।
घटना के बाद से ही गांव बैरागीपट्टी को लेकर पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। पूछताछ में गिरफ्तार मौलाना अजीमुद्दीन से मिली जानकारी के बाद पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की नजर कुतुबुद्दीन व इस कृत्य में लिप्त दूसरे आरोपितों पर टिकीं हैं। पुलिस की नजर अब उन लोगों पर है, जिनसे हाजी के करीबी रिश्ते रहे हैं। बताया जा रहा कि गांव में रह रहे बिरादरी के अधिकांश युवकों में हाजी की गहरी पैठ है।
गांव आने पर वह इन युवकों के बीच ही काफी समय बीताता है। इस बात से अंदेशा जताई जा रही है कि मौलाना व कुतुबुद्दीन के इस खेल में दूसरे युवक भी शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस ने आधी रात में दबिश देकर गांव के हबीब व नबी रसूल को उठाया। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध बताई जा रहीं। हबीब हाजी पर दर्ज पाक्सो एक्ट के मुकदमे में भी आरोपित था।
खंगाले जा रहे हाजी के घर मिले दस्तावेज
स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों संग एटीएस गोरखपुर की टीम ने गुरुवार सुबह बैरागीपट्टी पहुंच हाजी कुतुबुद्दीन के घर की बारीक जांच-पड़ताल की। इस दौरान उसके घर से कई दस्तावेज मिले, जो उर्दू में थे। दस्तावेजों को कब्जे में ले टीम थाने ले आई। इन दस्तावेजों को पढऩे के लिए पुलिस ने स्थानीय स्तर पर अनुवादक से संपर्क कर मदद मांगी। थाने बुलाए गए अनुवादक ने दस्तावेजों का एक-एक कर अनुवाद कर टीम को बताया। यह सबकुछ बेहद गुप्त तरीके से हुआ। दस्तावेजों में हुए उल्लेख की जानकारी सार्वजनिक करने से सुरक्षा एजेंसियां परहेज करती दिखीं।
48 घंटे के रिमांड पर मिले मस्जिद विस्फोट के आरोपित
विस्फोट कांड के मामले में जेल भेजे गए चारों आरोपितों को एटीएस एवं पुलिस की मांग पर कसया जूडिशियल मजिस्ट्रेट कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत नेगुरुवार को 48 घंटे के लिए रिमांड पर सौंप दिया। इन आरोपितों से पूछताछ के लिए न्यायालय ने 15 नवंबर की सुबह आठ बजे से 48 घंटे 17 नवंबर की सुबह आठ बजे तक के लिए सौंपा है। गुरुवार को पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आरोपितों को न्यायालय में सुपुर्द कर रिमांड पर देने का आवेदन किया था। 11 नवंबर को दोपहर बाद मस्जिद में तेज विस्फोट हुआ था।
जांच-पड़ताल में बारूद से विस्फोट की बात सामने आने पर मस्जिद के मौलाना अजीमुद्दीन उर्फ अजीम, गांव के युवक इजहार, आशिक, जावेद व मुन्ना सहित चार को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने धारा -5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 147, 295, 120 बी व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आरोपितों की सुपुर्दगी के साथ पुलिस को विभिन्न पाबंदियों पर भी अमल करने का निर्देश दिया है।