बहराइच से छत्तीसगढ़, बिहार तस्करी कर भेजते थे तोते, गोरखपुर में 500 तोतों के साथ एसटीएफ ने पकड़ा Gorakhpur News
एसटीएफ लखनऊ की टीम ने विभिन्न जिलों से तस्करी कर लाए जा रहे 500 तोतों को पकड़ा। सभी पहाड़ी तोते हैं।
गोरखपुर, जेएनएन। गुरुवार रात नौसढ़ के पास एसटीएफ टीम लखनऊ को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने विभिन्न जिलों से तस्करी कर लाए जा रहे 500 तोतों को पकड़ा। सभी पहाड़ी तोते हैं। इन तोतों को तस्कर छत्तीसगढ़, वर्धमान, बिहार सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेंचते थे। टीम ने सरगना समेत गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह की सरगना सलमा पत्नी रमजान(54) राजघाट थाने के रायगंज की निवासिनी है। आरोपितों के पास से स्विफ्ट डिजायर व एक बाइक बरामद किया है। एसटीएफ ने तोते व आरोपितों को वन विभाग को सौप दिया है।
डब्लूसीसीबी ने की कार्रवाई
डब्लूसीसीबी (वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो) की टीम देश भर वन्य जीवों पर निगाह रखती है। यह उनके संरक्षण के लिए काम करती है। उसे सूचना मिली कि कुछ लोग गोरखपुर में विभिन्न जिलों से पहाड़ी तोता एकत्रित करके बिक्री करते हैं। टीम ने इसकी जानकारी एसटीएफ एसएसपी राजीव नारायण मिश्र को दी। एसटीएफ एएसपी सत्यसेन यादव के निर्देशन में लखनऊ एसटीएफ की एक टीम तस्करों के पीछे लगाई गई। टीम को पता चला कि इस बार गिरोह बहराइच से तोतों को एकत्रित कर रहा है।
टीम से पीछा कर तस्करों को पकड़ा
टीम गोपनीय रूप से उनका पीछा करते हुए गुरुवार रात करीब 12 बजे गोरखपुर जिले के नौसढ़ चौराहे के पास पहुंची। डिजायर वाहन में ले जाये जा रहे थे। साथ में बाइक पर सलमा व उसका दामाद मो. अमजद उर्फ मुन्ना पुत्र नूर मोहम्मद (39) निवासी रायगंज उत्तरी को पकड़ा। कर गाड़ी रोकने पर उसमें से 500 पहाड़ी तोते बरामद हुए।
यह हुए गिरफ्तार
तोतों को कार में बैठे अन्य आरोपितों में अब्दुल सईद पुत्र अतिउल्लाह (19), अनीस अहमद पुत्र मुनीर अहमद (23) निवासी चांदपुरा गड़हिया, कोतवाली व जिला बहराइच, दिलशाद अहमद पुत्र इरशाद अहमद (19), इरशाद पुत्र स्व किफायत अहमद निवासी नजीपुरा थाना कोतवाली, जिला बहराइच को गिरफ्तार किया। इस दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर सलमा का पुत्र सिराज भाग निकला।
टीम में यह रहे शामिल
टीम में एसटीएफ एचसीपी शिवेन्द्र सिंह, कांस्टेबल अरविंद कुमार, विनोद कुमार सिंह, आरक्षी कृष्णकांत शुक्ला, चालक त्रिदेव मिश्र सहित मंडलीय सुरक्षा वन अधिकारी जगदम्बा पाठक, वन दारोगा विजय कुमार शुक्ला, चालक ब्रह्मानंद, रामनिवास, वनरक्षक रुबिना, महेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे। आरोपितों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 48ए, 49, 50 व 51 के तहत वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है।