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पूर्व पार्षद समेत चार के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पूर्व पार्षद धर्मदेव चौहान दीपू चौहान जितेंद्र चौहान तथा ब्रह्मदेव चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Thu, 18 Apr 2019 11:18 AM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2019 05:15 PM (IST)
पूर्व पार्षद समेत चार के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
पूर्व पार्षद समेत चार के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

गोरखपुर, जेएनएन। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ तथा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र सिंह ने चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवा निवासी पूर्व पार्षद धर्मदेव चौहान, दीपू चौहान, जितेंद्र चौहान तथा ब्रह्मदेव चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष चिलुआताल को दिया है।

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कोर्ट में वादी की ओर से अधिवक्ता प्रमोद धर दूबे का कथन था कि वादी का उसके गांव के निवासी राकेश पाण्डेय से मुकदमा चल रहा है। उसी मुकदमें में सुलह करने के लिए आरोपी लगातार धमकी देते रहते हैं। 18 जुलाई 2018 की रात लगभग आठ बजे वादी की पत्नी अपनी लड़कियों के साथ जा रही थी। आरोपितों ने उन्हें रास्ते में रोक कर हमला कर दिया तथा खींचकर घर के अंदर ले जाकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने लगे। वादी के पहुंचने पर उसे भी मारा पीटा और जान मारने की धमकी दिया।

किशोरी से छेड़खानी का आरोपित गिरफ्तार

उधर, सहजनवां इलाके में किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपित को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया है।

कुछ दिन पहले किशोरी, बाजार जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में सजनपार गांव निवासी रामराज ने उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर धमकी देते हुए वह फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने छेड़खानी, धमकी देने और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।


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