किसान की हत्या के मामले में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश Gorakhpur News
शीला देवी ने आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। इस बाबत दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनके पति विजय नाथ की 20 मार्च 2010 को हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी और वह पंजीकृत कृषक थे।
गोरखपुर, जेएनएन। जिला उपभोक्ता आयोग ने दी आरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को किसान की हत्या के मामले में एक लाख रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही वादी को 25 आर्थिक व मानसिक क्षति के रूप में तथा 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। एक माह के अंदर भुगतान न करने पर बीमा कंपनी को बीमा की धनराशि पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा।11
वर्ष पहले हुई थी हत्या
इस मामले में सहजनवां क्षेत्र के भीटी रावत निवासी शीला देवी ने आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। इस बाबत दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनके पति विजय नाथ की 20 मार्च 2010 को हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी और वह पंजीकृत कृषक थे। राज्य सरकार ने किसानों के लिए दुर्घना हितलाभ पालिसी घोषित की थी। पालिसी का प्रावधान था कि दुर्घटना से किसान की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी एक लाख रुपये का भुगतान करेगी। पति की मौत के बाद शीला देवी ने उप जिलाधिकारी और बीमा कंपनी को प्रार्थना पत्र देकर बीमा की राशि का भुगतान करने की मांग की। बीमा कंपनी ने मृत्यु की सूचना देर से देने तथा हत्या को दुर्घटना न मानते हुए क्लेम की राशि देने से इन्कार कर दिया था। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अस्थाना और सदस्य कृष्णनंद मिश्र ने हत्या में हुई मृत्यु दुर्घटना मानते हुए बीमा कंपनी को बीमा की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
जहरीला पदार्थ देकर मछलियों को मारने का आरोप
सहजनवां थाना क्षेत्र के बरईपार गांव निवासी भुआल ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि किसी ने उसके तालाब में जहरीला पदार्थ डाल दिया है। इससे तीन क्विंटल से अधिक मछलियां मर गई हैं। प्रभारी निरीक्षक सहजनवा संजय कुमार मिश्र का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है।
तमंचा के साथ एक गिरफ्तार
चौरी चौरा थाने के रामपुर बुजुर्ग चौराहे के पास सुबह दस बजे कुशीनगर जिले के थाना अहिरौली बाजार के ग्राम विजई काफ निवासी संजय गौड़ के पास से पुलिस पुलिस असलहा बरामद किया है। पुलिस ने चौकी इंचार्ज सोनबरसा बाजार धर्मवीर सिंह ने आरोपित को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है।