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UP Panchayat Elections 2021: गांवों की सरकार के लिए इस बार निर्णायक होंगे युवा मतदाता

पंचायत चुनावों में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 2.75 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। इनमें आधे से अधिक युवा मतदाता हैं। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब सबकी नजरें पूरी तरह से आरक्षण पर टिक गई हैं।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 07:05 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 08:54 PM (IST)
UP Panchayat Elections 2021: गांवों की सरकार के लिए इस बार निर्णायक होंगे युवा मतदाता
पंचायत चुनाव में इस बार युवा मतदाताओं की संख्‍या अधिक है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 2.75 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। इनमें आधे से अधिक युवा मतदाता हैं। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब सबकी नजरें पूरी तरह से आरक्षण पर टिक गई हैं।

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पिछले चुनाव में जिले में कुल 27 लाख 40 हजार मतदाता थे। इस बार यह संख्या बढ़कर 30 लाख 15 हजार हो गई है। 28 दिसंबर 2020 से तीन जनवरी 2021 तक ऐसे युवाओं को मतदाता बनने का मौका मिला, जिन्होंने एक जनवरी 2021 तक 18 साल की आयु पूरी की थी। इस दौरान मतदाता सूची में 93729 मतदाता बढ़े। पर, नाम में दोहराव, गलत नाम चढ़ने को लेकर हुई आपत्तियों के कारण 76739 लोगों के नाम सूची से काटे भी गए। इस तरह 16990 नए मतदाता इस बार बढ़े।

संशोधित समय सारिणी से हुआ फायदा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदाता पुनरीक्षण के लिए इस साल दो बार समय सारिणी जारी करनी पड़ी। पहली समय सारिणी के अनुसार दिसंबर 2020 के आखरी सप्ताह में ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना था लेकिन जारी नई समय सारिणी से पहली बार मतदाता बनने की राह देख रहे युवाओं को खूब फायदा हुआ। पहले की समय सारिणी में एक जनवरी 2020 तक 18 साल पूरा करने वाले मतदाता बनने के अर्ह थे लेकिन संशोधन में एक जनवरी 2021 तक 18 साल पूरा करने वाले अर्ह हो गए। इसका फायदा यह हुआ कि करीब 50 हजार युवाओं का मतदाता बनने का सपना पूरा हो गया।

अधिसूचना जारी होने तक रहेगा मतदाता बनने का मौका

22 जनवरी को भले ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया हो लेकिन मतदाता बनने का मौका नोटिफिकेशन जारी होने तक मिलेगा। अभी भी कोई वोटर बनने से वंचित रह गया है तो वह आवेदन कर सकता है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि के पहले तक नाम जोड़ने और कटवाने के‌ लिए निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी एडीएम और पंचायत निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।


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