इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर नहीं लगेगा पंजीकरण शुल्क Gorakhpur News
इलेक्ट्रिक वाहनों की सवारी की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सहूलियत भरी खबर है। वाहनों की खरीद पर अब वाहन स्वामियों को पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दो पहिया वाहनों के रोड टैक्स पर 100 तथा अन्य वाहनों के रोड टैक्स पर 75 फीसद की छूट मिलेगी।
गोरखपुर, जेएनएन : इलेक्ट्रिक वाहनों की सवारी करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सहूलियत भरी खबर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अब वाहन स्वामियों को पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यही नहीं दो पहिया वाहनों के रोड टैक्स पर 100 तथा अन्य वाहनों के रोड टैक्स पर 75 फीसद की छूट मिलेगी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रथम एक लाख विक्रेताओं को ही मिलेगा। इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली छूट के प्रावधान को परिवहन निगम के वाहन-4 साफ्टवेयर में लोड कर दिया गया है।
पंजीयन के समय बताना होगा कि वाहन कहां से निर्मित है
खरीद के बाद पंजीयन के समय कर जमा करने से पूर्व यह बताना होगा कि वाहन उत्तर प्रदेश में निर्मित है या दूसरे किसी राज्य में। वाहन-4 साफ्टवेयर में पंजीयन के लिए आनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके लिए साफ्टवेयर में विकल्प निर्धारित कर दिया गया है। इसके बाद ही वाहन स्वामी को करों में छूट मिलेगी। व्यवस्था को लागू करने के लिए शासन ने परिवहन विभाग को निर्देशित कर दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार शासन ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति -2019 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट देने का प्रावधान सुनिश्चित किया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया निर्णय
उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। सरकार की इस पहल से जहां प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं महानगरों में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगेगा। हालांकि, अभी लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर रुझान नहीं दिख रहा, लेकिन जल्द ही गोरखपुर सहित पूर्वांचल की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन फर्राटा भरते हुए नजर आने लगेंगे। सरकार ने गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है।