नई पेंशन योजना : सूचना न देने वाले अफसरों का रुकेगा वेतन
आहरण वितरण से संबंधित 10
By Edited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 10:31 AM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 10:31 AM (IST)
गोरखपुर, जेएनएन। एनपीएस (नवीन पेंशन योजना) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से जुड़ी सूचनाएं 30 नवंबर तक न देने वाले अधिकारियों को दिसंबर में वेतन नहीं मिलेगा। डीएम ने मुख्य कोषाधिकारी को सूचना के साथ इसके लंबित न होने का प्रमाण लेने के बाद ही विभागाध्यक्षों व आहरण-वितरण अधिकारियों को वेतन जारी करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सभी कर्मचारियों को 'प्रान' (परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) आवंटित कराते हुए उनके वेतन से एनपीएस की कटौती कराने के लिए शासन स्तर से कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने भी जनपद में तैनात सभी 108 आहरण वितरण अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दिए, लेकिन सभी विभागों से एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से संबंधित सूचनाएं कोषागार को नहीं दी गई हैं। इस बीच शासन ने दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों की सूचना अपडेट करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित कर दी है।
कई बार कहने के बावजूद सूचनाएं उपलब्ध न कराने वाले विभागाध्यक्षों पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने मुख्य कोषागार कार्यालय को ऐसे अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिनका प्रान आवंटित नहीं हुआ है उन्हें प्रान आवंटित कराकर उनकी कटौती सुनिश्चित कराई जाए। जिनका प्रान आवंटित है लेकिन कटौती नहीं हो रही है, प्रत्येक दशा में नवंबर के वेतन से उनकी कटौती कराई जाए। ऐसे कर्मचारी जिन्हें डीसीआई खाता आवंटित था और उसमें हुई एनपीएस कटौती को प्रान में होना है, ऐसे कर्मचारियों की सूची कोषागार से पटल सहायकों को भेज दिया गया, लेकिन डीडीओ स्तर से उसका निस्तारण नहीं हुआ है। 30 नवंबर तक हर हाल में इसे पूरा कर लिया जाए।
इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी डा. एनकेडी द्विवेदी ने कहा है कि जिलाधिकारी ने एनपीएस से संबंधित सूचनाएं 30 नवंबर तक कोषागार में उपलब्ध न कराने वाले विभागाध्यक्षों व डीडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। 20 नवंबर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस विभाग से कितने कर्मचारियों की कटौती नहीं की जा रही हैं। इसके बाद वेतन रोकने की प्रक्रिया की जाएगी।'
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सभी कर्मचारियों को 'प्रान' (परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) आवंटित कराते हुए उनके वेतन से एनपीएस की कटौती कराने के लिए शासन स्तर से कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने भी जनपद में तैनात सभी 108 आहरण वितरण अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दिए, लेकिन सभी विभागों से एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से संबंधित सूचनाएं कोषागार को नहीं दी गई हैं। इस बीच शासन ने दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों की सूचना अपडेट करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित कर दी है।
कई बार कहने के बावजूद सूचनाएं उपलब्ध न कराने वाले विभागाध्यक्षों पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने मुख्य कोषागार कार्यालय को ऐसे अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिनका प्रान आवंटित नहीं हुआ है उन्हें प्रान आवंटित कराकर उनकी कटौती सुनिश्चित कराई जाए। जिनका प्रान आवंटित है लेकिन कटौती नहीं हो रही है, प्रत्येक दशा में नवंबर के वेतन से उनकी कटौती कराई जाए। ऐसे कर्मचारी जिन्हें डीसीआई खाता आवंटित था और उसमें हुई एनपीएस कटौती को प्रान में होना है, ऐसे कर्मचारियों की सूची कोषागार से पटल सहायकों को भेज दिया गया, लेकिन डीडीओ स्तर से उसका निस्तारण नहीं हुआ है। 30 नवंबर तक हर हाल में इसे पूरा कर लिया जाए।
इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी डा. एनकेडी द्विवेदी ने कहा है कि जिलाधिकारी ने एनपीएस से संबंधित सूचनाएं 30 नवंबर तक कोषागार में उपलब्ध न कराने वाले विभागाध्यक्षों व डीडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। 20 नवंबर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस विभाग से कितने कर्मचारियों की कटौती नहीं की जा रही हैं। इसके बाद वेतन रोकने की प्रक्रिया की जाएगी।'
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