पूर्व मंत्री पप्पू जायसवाल समेत तीन पर हत्या का केस, जानें-क्या है मामला
सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया कि सीजेएम के आदेश पर शाहपुर पुलिस ने पप्पू जायसवाल उनके मैनेजर जगदीश और ड्राइवर मुन्नू पर हत्या धमकी देने का केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।
गोरखपुर, जेएनएन। महावत रफीक की मौत के मामले में शाहपुर पुलिस ने पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया समेत तीन पर हत्या का केस दर्ज किया है। रफीक की पत्नी बदरुननिशा की अर्जी पर सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। एक फरवरी 2019 को महावत की मौत हो गई थी। जिसकी वजह बिदके हाथी के हमले में घायल होना बताया गया था।
एक फरवरी 2019 को महावत रफीक की हुई थी मौत
महावत रफीक की पत्नी बदरुननिशा ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में अर्जी दाखिल की थी कि उसका देवर इश्तियाक पप्पू जायसवाल के तिनकोनिया नम्बर-1 में स्थित फार्म हाउस पर काम करता था। हाथी के कुचलने से उसकी मौत हो गई थी। बाद में पूर्व मंत्री पप्पू जायसवाल व उनके मैनेजर ने उसके पति रफीक पर हाथी की देखभाल का दबाव बनाना शुरू किया था। हाथी की देखभाल से इनकार करने पर पति को मारते-पीटते थे। उसे वेतन भी नहीं दिया जाता था। एक फरवरी 2019 की सुबह वह पर घर थी इस बीच पप्पू जायसवाल के मैनेजर जगदीश अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया और पति को गालियां दी तथा जबरियां साथ लेकर चला गया। बदरुननिशा का कहना है कि शाम के चार बजे पप्पू जायसवाल का ड्राइवर मुन्नू उसके पास आया और कहा कि उसके पति की हालत खराब है। वह फार्म हाउस पर पहुंची तो पति घायल हालत में जीप पर लेटे थे। उन्हें मेडिकल कालेज ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।
मौत से पहले पति ने दी थी जानकारी
बदरुननिशा का आरोप है कि पति ने मरने से पहले बताया था कि पप्पू जायसवाल और उनके मैनेजर तथा अन्य ने उसकी पिटाई की है। महिला का आरोप है कि मारने-पीटने से पति की मौत हुई है और पुलिस ने इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं कया है। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया कि सीजेएम के आदेश पर शाहपुर पुलिस ने पप्पू जायसवाल उनके मैनेजर जगदीश और ड्राइवर मुन्नू पर हत्या, धमकी देने का केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।