हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोरखपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो नरेंद्र कुमार सिंह ने महिला समेत तीन बच्चों की हत्या के मा
गोरखपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो नरेंद्र कुमार सिंह ने महिला समेत तीन बच्चों की हत्या के मामले में कुशीनगर जिले के पड़रौना कोतवाली थानाक्षेत्र के सिरसिया निवासी अरूण दीक्षित उर्फ बबलू उर्फ शास्त्री की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो विजेंद्र सिंह का कथन था कि वादी मुकदमा रामू प्रसाद के बहनोई जवाहर लाल झरना टोला में निजी मकान बनाकर रहते है और सीआर पीएफ में नौकरी करते हैं। 30 जुलाई 2015 को जवाहर ने वादी को फोन करके कहा कि तुम्हारी बहन का मोबाइल स्वीच आफ है जाकर घर पर देख लो। वादी अपने बहनोई के घर गया तो उसके मकान में ताला बंद था। दूसरे दिन सुबह 6: 30 बजे गया और ताला तोड़ कर अंदर गया तो देखा कि आगे के रूम में उसकी बहन रजिया देवी व दूसरे रूम में उसके तीन बच्चे पूनम, अनूप, व रूबी मृत पड़े थे। विवेचना में विभिन्न मोबाइल नंबरों से मिले काल डिटेल के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ।