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माह के पहले सप्ताह में मिले वेतन-पेंशन, नगर निगम कर्मचारियों की मांग Gorakhpur News

नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंप। समिति ने माह के पहले सप्‍ताह में वेतन व पेंशन देने की मांग की है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 11:48 AM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 09:54 AM (IST)
माह के पहले सप्ताह में मिले वेतन-पेंशन, नगर निगम कर्मचारियों की मांग Gorakhpur News
माह के पहले सप्ताह में मिले वेतन-पेंशन, नगर निगम कर्मचारियों की मांग Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। महीने के पहले सप्ताह में वेतन-पेंशन देने समेत अन्य मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। कहा कि कई बार ज्ञापन और बैठक में आश्वासन मिलने के बाद भी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। रामप्रकाश सिंह ने कहा कि 21 जनवरी 19 को डीएम व प्रभारी नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया था। 21 अगस्त 19 को नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया था। दो मार्च व चार सितंबर 19 को कार्यवृत्त भी जारी हुआ था लेकिन कार्यवाही नहीं हुई।

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यह हैं मांगें

कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान माह के प्रथम सप्ताह में कर दिया जाए। कर्मचारियों को वर्ष 2016 के बाद लम्बित समयबद्ध वेतनमान लाभ दिया जाए। कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में वाहनों के खराब होने के बाद चालकों का मानदेय न काटा जाए। कर्मचारी आवासों की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कराई जाए।

नगर निगम देगा ब्याज में 50 फीसद छूट

नगर निगम ने बकाया जमा करने के लिए प्रोत्साहन योजना लांच की है। एकमुश्त बकाया जमा करने पर कुल धनराशि पर लगे ब्याज का 50 फीसद माफ कर दिया जाएगा। नए उपसभापति अजय राय के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। ब्याज में छूट का लाभ 29 फरवरी तक लिया जा सकेगा।

नगर निगम के गेस्ट हाउस में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपसभापति अजय राय ने कहा कि ब्याज में छूट देने से नगर निगम की कर वसूली में वृद्धि होगी। इससे पूर्व कार्यकारिणी समिति ने तीन हजार कंबल की खरीद को स्वीकृति दी। कंबल की खरीद हो चुकी है। पहले चार हजार कंबल खरीदे गए थे लेकिन पार्षदों के विरोध के बाद फिर से खरीद हुई थी।

इसमें मिलेगी छूट

नगर निगम के गृहकर, जलकर एवं सीवर कर के बकाया को एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में 50 फीसद की छूट मिलेगी।


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