जानिए क्यों कराया एआरटीओ ने 12 स्कूल प्रबंधकों के विरुद्ध मुकदमा Gorakhpur News
बस्ती जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिग्रहण आदेश के बाद भी स्कूली वाहनों को उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई की गई है। मामले में पुरानी बस्ती कप्तानगंज और सोनहा थाने में संबंधित स्कूलों के प्रबंधकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।
गोरखपुर, जेएनएन : बस्ती जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिग्रहण आदेश के बाद भी स्कूली वाहनों को उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई की गई है। मामले में पुरानी बस्ती, कप्तानगंज और सोनहा थाने में संबंधित स्कूलों के प्रबंधकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण प्रकाश चौबे ने पुरानी बस्ती पुलिस को तहरीर देकर बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण आदेश के बाद भी कई स्कूलों ने अपने वाहन राजकीय इंटर कालेज में उपलब्ध नहीं कराए।
अधिग्रहण के बाद भी नहीं भेजे गए वाहन
पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के छह स्कूलों के 13 वाहन अधिग्रहण के बाद भी 22 अप्रैल को निर्धारित स्थल पर नहीं भेजे गए। इनमें अयोध्या प्रसाद दूबे इंटर कालेज, पं. रजत राजन बालिका इंटर कालेज, नेहरू बाल विद्या मंदिर, सनराइज स्कूल, श्रीनेत पब्लिक स्कूल आदि शामिल हैं। वहीं कप्तानगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह ने पंचायती राज अधिनियम के तहत तीन स्कूलों के प्रबंधकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि अधिग्रहण के उपरांत स्कूल प्रबंधकों ने वाहन उपलब्ध नहीं कराए। मामले में प्रबंधक राज चिल्ड्रेन एकेडमी कप्तानगंज, प्रबंधक प्रताप एजुकेशन एकेडमी पिकौरा कप्तानगंज व प्रबधक गंगा प्रसाद उपाध्याय लखपति देवी रामकिशोर इंटर कालेज एकटेकवा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सोनहा पुलिस को तहरीर देकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि 22 अप्रैल को राजकीय इंटर कालेज बस्ती में वाहन अधिग्रहण के उपरांत कुछ स्कूलों द्वारा अपने वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रबंधक जायत्री देवी इंटरनेशनल एकेडमी , गायत्री शिक्षा निकेतन व आइएसपीपी इंटर कालेज के विरुद्ध आइपीसी व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
झंडा, पोस्टर व बैनर लगाकर नारेबाजी, मुकदमा
लालगंज थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के झंडा, पोस्टर और बैनर लगाकर नारेबाजी करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। मामले में एक नामजद सहित कुछ अज्ञात पर आइपीसी व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उप निरीक्षक योगेश सिंह ने थाने पर दी गई तहरीर में बताया है कि थाना क्षेत्र के अइलिया रोड पर कुछ लोग सीआरपीसी की धारा 144 के लागू होने के बावजूद बिना अनुमति के झंडा, बैनर व पोस्टर लगाकर नारेबाजी करते हुए प्रचार-प्रसार कर रहे थे। बताया कि चुनाव आचार संहिता व कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने अवनीश पाल उर्फ भोलू पाल निवासी सिरगोटवा व उनके अन्य समर्थक नाम-पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।