जानें, कहां मिलेगा फ्री में तेल, नमक व चना- शासन ने जारी की गाइडलाइन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को निश्शुल्क नमक तेल व चना पर राशन पोर्टबिलिटी सुविधा लागू नहीं होगी यानी ये खाद्य पदार्थ अपने कोटेदार से ही ले सकेंगे। जबकि गेहूं एवं चावल पर पोर्टबिलिटी सुविधा लागू होगी ओर इसे किसी भी कोटेदार से लिया जाएगा।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश सरकार राशन कार्ड धारकों को निश्शुल्क गेहूं, चावल के साथ ही नमक, तेल व चना भी दे रही है। पर, इस व्यवस्था में नमक, तेल व चना पर राशन पोर्टबिलिटी सुविधा लागू नहीं होगी यानी ये खाद्य पदार्थ अपने कोटेदार से ही ले सकेंगे। जबकि गेहूं एवं चावल पर पोर्टबिलिटी सुविधा लागू होगी ओर इसे किसी भी कोटेदार से लिया जाएगा।
राशन पोर्टबिलिटी सुविधा के तहत किसी भी कोटेदार से ले सकेंगे गेहूं व चावल
कोरोना संकटकाल को देखते हुए गरीबों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश सरकार भी राशन कार्डधारकों को निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। अंत्योदय कार्डधारक को 35 किलो गेहूं व चावल तथा प्रति कार्ड एक किलो तेल, नमक, चना उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति युुनिट पांच किलो गेहूं व चावल के साथ ही प्रति कार्ड एक किलो तेल, नमक व चना दिया जा रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से इसका वितरण भी शुरू हो गया है।
कोटेदार से ले सकते हैं सामान
गोरखपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग राशन पोर्टबिलिटी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कार्डधारक गेहूं व चावल के साथ तेल, नमक व चना भी पोर्टबिलिटी पर कोटेदार से मांग रहे हैं। कोटेदारों के सामने यह समस्या है कि उनकी दुकान पर जितने कार्डधारक हैं उसके मुताबिक ही तेल, नमक व चना मिला है। कोटेदार इससे हाथ खड़ा कर रहे हैं। इसको लेकर कोटेदारों व कार्डधारकों में नोकझोंक भी हो रही है। कई लोगों ने इसकी शिकायत पूर्ति कार्यालय में भी की है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा
जिला पूर्ति अधिकारी रमेन्द्र सिंह ने बताया कि कार्डधारक पोर्टबिलिटी के अंतर्गत गेहूं व चावल किसी भी कोटेदार से ले सकते हैं। तेल, नमक व चना पर यह सुविधा लागू नही है। इसे अपने कोटेदार से ही लेना होगा।