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GDA: 249 लोगों पर लटकी संपत्ति का आवंटन निरस्त होने की तलवार

जीडीए में करीब 446 ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें पैसा जमा करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है लेकिन आवंटियों ने समय से किस्तें जमा नहीं की थी। जीडीए में लागू हुई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना में इनमें से कई लोगों ने पंजीकरण करा लिया।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:23 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 11:23 AM (IST)
GDA: 249 लोगों पर लटकी संपत्ति का आवंटन निरस्त होने की तलवार
गोरखपुर विकास प्राधिकरण की प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो।

 गोरखपुर, जेएनएन। संपत्ति आवंटित होने के बाद भी किस्तों का भुगतान न करने वाले 249 लोगों पर उनकी संपत्ति का आवंटन निरस्त होने की तलवार लटक रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद भी जिनकी भुगतान न करने वालों की संपत्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। अबतक 46 लोगों की संपत्ति निरस्त की जा चुकी है।

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जीडीए में करीब 446 ऐसी संपत्तियां हैं, जिनमें पैसा जमा करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है लेकिन आवंटियों ने समय से किस्तें जमा नहीं की थी। जीडीए में लागू हुई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना में इनमें से कई लोगों ने पंजीकरण करा लिया। इस योजना के तहत बकाए का भुगतान करने पर आवंटी को दंड ब्याज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से इसको लेकर कई बार प्रचार-प्रसार भी कराया गया लेकिन आधे से अधिक लोगों ने इसका संज्ञान नहीं लिया और बकाया चुकाने के लिए पंजीकरण नहीं कराया। सख्ती बरतने के लिए प्राधिकरण की ओर से धीरे-धीरे कार्रवाई की जा रही थी।

अब तक 46 लोगों की संपत्तियां निरस्‍त

16 अक्टूबर तक करीब 46 लोगों की संपत्तियां निरस्त की जा चुकी थीं। एक-एक कर संपत्तियां निरस्त करने की कार्रवाई में कई डिफाल्टर बच जा रहे थे, इसलिए जीडीए उपाध्यक्ष ने एक साथ सभी डिफाल्टरों की सूची तैयार करायी और उन्हें नोटिस जारी कराया। एक साथ 249 लोगों को नोटिस जारी होने से विभाग में भी हड़कंप है। इस महीने तक भुगतान के लिए पंजीकरण न कराने वालों की संपत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

तीन फीसद पेनाल्टी के साथ दोबारा ले सकते हैं संपत्ति

डिफाल्टर आवंटियों में से कई संपत्ति पर काबिज हैं। ऐसे में प्राधिकरण को न ही आय हो पाती है और न ही संपत्ति का कोई उपयोग। इसी कारण निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है। संपत्ति निरस्त होने के बाद उसका नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। जिनकी संपत्ति निरस्त होगी, वे भी दोबारा उसे प्राप्त कर सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें वर्तमान मूल्य का तीन फीसद पेनाल्टी के रूप में देना होगा।

योजना के तहत दंड ब्‍याज में मिलेगा छूट

जीडीए के उपाध्‍यक्ष अनुज सिंह का कहना है कि संपत्तियां आवंटित होने के बाद समय से किस्तों का भुगतान न करने वाले 249 लोगों को नोटिस जारी की गई है। उन्हें बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है।

आवंटी ओटीएस योजना के जरिए पंजीकरण कराकर दंड ब्याज में छूट का लाभ ले सकते हैं। नोटिस के बाद भी भुगतान न करने वालों की संपत्ति निरस्त की जाएगी।


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