प्राकृतिक आपदा में जहां जाएगी जान, उसी जिले से मिलेगा मुआवजा Gorakhpur News
यदि जान गंवाने वाला व्यक्ति किसी और जिले का होता था और उसके साथ हादसा कहीं और होता था तो दोनों मुआवजा जारी करने को लेकर उहापोह की स्थिति रहती थी। अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। जहां मौत होगी वहीं से मुआवजा मिलेगा।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता। किसी भी प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति को मुआवजा मिलने देने को लेकर राहत आयुक्त की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। किसी व्यक्ति की जान जिस जिले में प्राकृतिक आपदा के कारण जाएगी, उसे उसी जिले में मुआवजा मिलेगा। यदि वह किसी और जगह का रहने वाला है तो उसके मूल निवास वाले जिले को पत्र लिखकर मुआवजा मिलने की जानकारी दे दी जाएगी।
अब उहापोह की स्थिति साफ
किसी भी प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रित को राहत आयुक्त की ओर से मुआवजा दिया जाता है। यदि जान गंवाने वाला व्यक्ति किसी और जिले का होता था और उसके साथ हादसा कहीं और होता था तो दोनों मुआवजा जारी करने को लेकर उहापोह की स्थिति रहती थी। कुछ दिन पहले राहत आयुक्त की ओर से की गई समीक्षा के दौरान इस व्यावहारिक दिक्कत के बारे में पूछा गया था। जिसके बाद राहत आयुक्त की ओर से स्पष्ट किया गया कि जिस जिले में प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होगी, वहीं के जिला प्रशासन की ओर से व्यक्ति को मृत घोषित करने के साथ मुआवजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण को यह प्रयास करना होगा कि पीडि़त परिवार को जल्द से जष्ल्द अनुग्रह राशि मिल जाए। मुआवजा आश्रित के बैंक खाते में जाने के बाद उसके मूल जिला प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत करा दिया जाएगा।
मुआवजा जारी करने में होगी सहूलियत
इस निर्देश के बाद आपदा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी काफी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि इससे मुआवजा जल्द जारी करने में सहूलियत होगी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता का कहना है कि प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को मुआवजा देने को लेकर कभी-कभी उहापोह की स्थिति रहती थी। वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के जरिए हुई बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस जिले में व्यक्ति की जान जाएगी, वहीं से मुआवजा मिलेगा।